दुष्कर्म पीड़िता को मिला न्याय, दो दोषियों को दी गई आजीवन कारावास की सजा
स्पेशल पास्को कोर्ट ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले दो अभियुक्तों को कड़ी सजा दी गई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

बलरामपुर: विशेष न्यायालय पॉक्सो ने मासूम बालिका से दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, 15 फरवरी 2024 को पीड़िता के परिवार ने कोतवाली देहात में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग बेटी के साथ दो लोगों ने दुष्कर्म किया है। जांच के दौरान पता चला कि यह जघन्य अपराध हाथरस जिले के भुवनेश नायक उर्फ राज बहादुर सिंह और एटा जिले के हरवीर सिंह ने किया है।
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पुलिस की कार्रवाई
शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अपराध सत्य पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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न्यायालय का फैसला
ऑपरेशन साजा के तहत विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार शुक्ला, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल ओम प्रकाश चौहान, अपर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार, एवं नोडल प्रभारी प्रवर मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के बाद विशेष पॉक्सो न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।