बलिया: कोर्ट के आदेश पर 1 माह बाद कब्र से निकाला शव, होगा पोस्टमॉर्टम

यूपी के बलिया में कोर्ट के आदेश के बाद एक माह पूर्व दफनाए शव को कब्र से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 30 August 2024, 8:49 PM IST
google-preferred

बलिया: जनपद में शुक्रवार को नगरा थाना अंतर्गत कोर्ट(Court) के आदेश पर पुलिस, नायब तहसीलदार एवं फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में एक माह बाद कब्र से मुस्लिम महिला (Women) का शव (Dead Body) निकाला गया। इसके बाद महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल (Hospital) भेजा गया। जहां महिला का पोस्टमार्टम (Postmortem) किया गया।

परिजनों ने महिला के पति पर तीसरी शादी करने एवं जहर खाने से महिला की मौत का आरोप  लगाया है। कोर्ट के आदेश के बाद मृतका के परिजनों में  न्याय की उम्मीद जगी है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मामला नगरा थाना अंतर्गत खरूआँव गांव का है। 

कब्र स्थान पहुंचती विधि विभाग की टीम

मृतका की मां ने दी तहरीर
जानकारी के अनुसार गाजीपुर जिले के थाना रेवतीपुर अंतर्गत रेवतीपुर गाँव निवासी एवं मृतका की माँ परवीन बेगम ने बलिया (Ballia) जिले के थाना नगरा में तहरीर दी थी कि कि मेरी पुत्री की शादी दो जुलाई 2011 को खुर्शीद आलम पुत्र स्व बशीर खाँ ग्राम खरूआँव थाना नगरा जनपद बलिया के साथ हुई थी। शादी के बाद से मेरी पुत्री अपने पति के साथ उसके गांव खरूआँव में रहकर अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन मेरी पुत्री अपने पति के व्यवहार से दु:खी रहती थी। 

कब्र से महिला का शव निकालने के दौरान मौके पर ग्रामीण

एक माह पूर्व की आत्महत्या
मृतका की माँ  ने बताया कि 30 जुलाई 2024 की रात्रि को उसकी पुत्री ने अपने पति के व्यवहार से तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन ससुराल वालों के द्वारा हम लोगों को पुत्री की आत्महत्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। 

प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज 27 अगस्त को आरोपी पति खुर्शीद आलम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। 

मृतका की माँ  ने आरोप लगाया है कि आरोपी पति खुर्शीद आलम ने एक शादी पहले ही करके के छोड़ दिया है। दूसरा शादी करने के बाद पति व परिवारों वाले पुत्री को बार-बार प्रताड़ित करते थे। जिससे तंग आकर महिला ने जहर खाकर जान दे दी। 

इस मामले में कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को पुलिस, नायब तहसीलदार एवं फॉरेंसिक टीम के मौजूदगी में मृतक अफसाना खातून 30 वर्ष का शव कब्र खोदकर बाहर निकाल कर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। जहां महिला का पोस्टमार्टम किया गया। 

नायब तहसीदार का बयान 
इस बाबत नायब तहसीदार राजेश कुमार यादव ने बताया कि मृतका की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर शव को कब्र से बाहर निकाला गया है। जांच चल रही है जो भी तथ्य होंगे, सामने आ जायेगा। उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।