बलिया: पांच अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जानिए पूरा मामला
उत्तर प्रदेश के बलिया में कोर्ट ने पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
बलिया: न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई करते हुए जनपद के पांच अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी को 51500 रुपए के अर्थदंड से दण्डित भी किया है। कोर्ट ने एक अभियुक्त को दोषमुक्त करार दिया है।
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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार पांचों अभियुक्त हत्या समेत अन्य मामलों में दोषी करार हुए।
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जानकारी के अनुसार थाना उभांव पर श्रीराम यादव पुत्र रामनाथ यादव, सदावृज यादव पुत्र मुखराम यादव, रविन्द्र यादव पुत्र श्रीराम यादव, रामनरायन यादव पुत्र सुर्यदेव यादव, हरिद्वार यादव पुत्र दिलीप यादव, विरेन्द्र यादव पुत्र श्रीराम यादव निवासी भीटा (भुवारी) थाना उभांव जनपद बलिया के विरूद्ध हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था।
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अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त श्रीराम यादव पुत्र रामनाथ यादव, सदावृज यादव पुत्र मुखराम यादव, रविन्द्र यादव पुत्र श्रीराम यादव, रामनरायन यादव पुत्र सुर्यदेव यादव, हरिद्वार यादव पुत्र दिलीप यादव जनपद बलिया को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 51,500-51,500 रुपए से दण्डित किया।
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कोर्ट ने कहा कि अर्थदण्ड अदा न करने पर कैदियों को 06-06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
कोर्ट ने आरोपी विरेन्द्र यादव पुत्र श्रीराम यादव को दोषमुक्त किया।