Nikita Tomar murder case: निकिता तोमर हत्याकांड के दोनों दोषियों को कोर्ट से उम्रकैद की सजा

देश की राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पिछले साल सरेआम की गई निकिता तोमर की हत्या में कोर्ट ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पढिये डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट

Updated : 26 March 2021, 4:40 PM IST
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नई दिल्ली: हरियाणा के फरीदाबाद में पिछले साल सरेआम हुई निकिता तोमर हत्याकांड में फरीदाबाद की फास्टट्रैक कोर्ट ने दोनों दोषियों तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट द्वारा इस मामले में तौसीफ और रेहान को पहले ही दोषी करार दिया जा चुका था लेकिन तब कोर्ट ने सजा का ऐलान नहीं किया था। दोनों दोषियों की सजा पर आज (शुक्रवार) कोर्ट में बहस हुई, जिसके बाद अब तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

सजा पर बहस के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत से इस केस को 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मानते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं, बचाव पक्ष का कहना था कि दोषियों की कम उम्र है। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है और ये मेडिकल का छात्र है। इसे ध्यान में रखकर सजा दी जाए। 

कोर्ट से सजा पाये तौसीफ, रेहान के अलावा इस हत्याकांड में अजरुद्दीन नाम के शख्स पर भी आरोप था। हालांकि, उसपर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया था। इसी वजह से अदालत ने उसे बरी कर दिया था। सजा पर बहस के बाद अदालत ने तौसीफ और रेहान को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 

लगभग पांच माह पहले 2020 में फरीदाबाद में कॉलेज के बाहर बीए की छात्रा 21 साल की निकिता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गयी। इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तौसीफ और रेहान को ही इस हत्याकांड का असली गुनहगार माना गया था, जिन्हें आज उम्र कैद की सजा सुना दी गई।

Published : 
  • 26 March 2021, 4:40 PM IST

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