Asaram Bail: गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम को मिली बड़ी राहत, इतने दिनों की मिली मोहलत

गुजरात हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे आसाराम को तीन महीने की अस्थायी जमानत दी। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 28 March 2025, 8:31 PM IST
google-preferred

नई दिल्ली: गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्वयंभू संत और बलात्कार के दोषी आसाराम बापू को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी। उन्हें यह जमानत चिकित्सा के आधार पर मिली है। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार 86 वर्षीय संत, आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। चिकित्सा आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी। चूंकि उनके जेल लौटने का समय आ गया था, इसलिए गुजरात उच्च न्यायालय ने अब उनकी अस्थायी जमानत को 30 जून तक बढ़ा दिया है। 

गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आसाराम के अंतरिम जमानत को बढ़ाने पर फैसला दिया है। अंतरिम जमानत को 31 मार्च के बाद आगे बढ़ाने का फैसला दिया है। कोर्ट ने 3 महीने की अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है। कोर्ट के फैसले के बाद आसाराम को 30 जून तक के लिए जमानत मिल गई है।

इससे पहले 87 वर्षीय आसाराम की स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखकर जोधपुर कोर्ट ने 31 मार्च तक की पैरोल मंजूर की थी। हालांकि, कोर्ट ने पैरोल में कई शर्तें भी लगाई थीं। जिसके तहत वो अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते।

इसके साथ ही न तो प्रवचन कर सकते हैं, न ही मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। जोधपुर कोर्ट के निर्देशानुसार आसाराम के साथ पैरोल के दौरान तीन पुलिसकर्मी भी मौजूद रहेंगे।

बताया जा रहा है कि उन्हें प्रोस्टेट, हार्ट ब्लॉकेज समेत कई बड़ी बीमारियां हैं। उनका नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक पंचकर्म से डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है। 

Published : 
  • 28 March 2025, 8:31 PM IST

Advertisement
Advertisement