पटना: शादी के बाद भी सात साल तक अलग रहे पति-पत्नी, जानें क्या थी इस वनवास की वजह

डीएन ब्यूरो

अगर प्यार सच्चा हो तो आपको कोई भी जुदा नहीं कर सकता, इस कहावत को सच करती है मोनालिसा और जयप्रकाश की प्रेम कहानी। दोनों की प्रेम कहानी कुछ ऐसी है कि इससे हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़ें इस प्रेमी जोड़े की अनोखी कहानी..

फाइल फोटो
फाइल फोटो


पटना: मुजफ्फरपुर जिले की मोनालिसा और बरूराज निवासी जयप्रकाश की प्रेम कहानी ना सिर्फ आज की पीढ़ी के लिए बल्कि परिवार वालों के लिए भी एक मिसाल है। जो लोग प्यार में हार मान जाते हैं, उन्हें इनकी प्रेम कहानी से सीख लेनी चाहिए। 

यह भी पढ़ें: मुंबई: MTNL की 9 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 100 से अधिक फंसे

 मोनालिसा और जयप्रकाश एक दूसरे के साथ रहने के लिए मुजफ्फरपुर कोर्ट में  शादी कर ली थी। लेकिन लड़के के छोटी जाती होने के कारण मोनालिसा के पिता को ये अंतर्जातीय शादी मंजूर नहीं थी, और उन्होनें जयप्रकाश को अपनाने से मना कर दिया। पिता की नाराजगी देख मोनालिसा ने जयप्रकाश से इस बारे में बात की तो उसने उसे उसके ससुराल जाने को कहा। लेकिन मोनालिसा ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। मोनालिसा का ये हाल देखकर जयप्रकाश ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया। साथ ही उसने मोनालिसा को कहा कि वो उसका इंतजार करता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए।

यह भी पढ़ें: लखनऊ: विधानभवन के सामने बच्‍चों के साथ किया आत्‍मदाह का प्रयास

जयप्रकाश ने कहा कि जबतक ससुराल वाले उसे नहीं अपनाते तबतक वो इंतजार करता रहेगा। ये मामला कोर्ट में सात साल तक चला और आखिर सात साल बाद दोनों एक-दूसरे के हो गए। कोर्ट में इस अनोखे मामले के बारे में जानने के बाद जज और वकील भी हैरान हो गए। अपनी मर्जी से अपनी पसंद से शादी करने के बावजूद बिना परिजनों के आशीर्वाद के बिना शादीशुदा जिंदगी शूरू नहीं करने के इस हैरान कर देने वाले केस ने वकीलों को भी कानून से परे जाकर दोनों की मदद करने को मजबूर कर दिया।

यह भी पढ़ें: महराजगंज: ट्रेन के आगे कूदकर दिव्यांग ने की आत्महत्या

जयप्रकाश और मोनालिसा को एक करने के लिए दोनों पक्ष के वकील भी एक हो गए। वकीलों ने मिल कर लड़की के परिवार वालों की काउंसिलिंग की। काफी  समझाने-बुझाने के बाद मोनालिसा के पिता आखिरकार मान गए और दोनों की शादी को अपनी मंजूरी दे दी।










संबंधित समाचार