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इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी के बयान केस पर फैसला (फोटो सोर्स-इंटरनेट)
Prayagraj: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ‘इंडियन स्टेट’ से लड़ने वाले बयान को लेकर चल रहे विवाद में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। यह मामला प्रयागराज से जुड़ा हुआ है, जहां याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के बयान को लेकर कानूनी चुनौती दी है। इस फैसले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में भी चर्चा तेज है।
यह पूरा विवाद राहुल गांधी के 15 जनवरी 2025 को दिए गए बयान से जुड़ा है। उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के साथ-साथ ‘इंडियन स्टेट’ से भी है। इस बयान को लेकर सिमरन गुप्ता ने आपत्ति जताई और इसे देश की संप्रभुता और संस्थानों के खिलाफ बताया। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह बयान गंभीर प्रकृति का है और इससे जनता की भावनाएं आहत हुई हैं।
सिमरन गुप्ता ने पहले इस मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट में 23 जनवरी 2025 को वाद दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी। लेकिन यह याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने चंदौसी स्थित संभल कोर्ट का रुख किया। वहां भी सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को ‘बलहीन’ मानते हुए खारिज कर दिया।
7 नवंबर 2025 को चंदौसी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया कि याचिका में पर्याप्त आधार नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 8 अप्रैल को पूरी हुई थी। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह मामला जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच के समक्ष विचाराधीन है।
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याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता का आरोप है कि राहुल गांधी का बयान देश की संप्रभुता, संवैधानिक संस्थाओं और राष्ट्रीय भावनाओं के खिलाफ है। उन्होंने इसे देशद्रोही करार देते हुए इस पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उनका तर्क है कि ऐसे बयान गंभीर कानूनी अपराध की श्रेणी में आते हैं और इन पर कार्रवाई जरूरी है।
आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला इस पूरे मामले की दिशा तय करेगा। अदालत का निर्णय यह स्पष्ट करेगा कि निचली अदालतों के फैसलों को बरकरार रखा जाएगा या फिर मामले में आगे कोई कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुलेगा। इस फैसले को लेकर सभी पक्षों की नजरें कोर्ट पर टिकी हुई हैं।
Location : Prayagraj
Published : 1 May 2026, 10:10 AM IST
Topics : Allahabad High Court Court Decision Today Indian State Controversy Political Case India Rahul Gandhi