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प्रतीकात्मक छवि (Image Source Internet)
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट में सीएम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां पासपोर्ट विवाद में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्रांजिट बेल बढ़ाने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने उन्हें गुवाहटी हाई कोर्ट जाने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक हटाने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को असम जाकर बेल लेने को कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मंगलवार तक बढ़ाने की मांग की थी।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से दोहरा झटका
➡️अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इंकार
➡️शीर्ष अदालत ने ट्रांजिट बेल की अर्जी भी की खारिज#Congress #Pawankhera #SupremeCourt— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) April 17, 2026
पवन खेड़ा ने मांग की थी कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें जो ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, उसपर लगाए गए रोक को मंगलवार तक के लिए हटा ले, ताकि वे सोमवार तक असम हाई कोर्ट पहुंच सकें।
सुनवाई के दौरान कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार दलीलें पेश कीं, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का कड़ा विरोध किया।
Location : New Delhi
Published : 17 April 2026, 1:01 PM IST