Bihar Voter List: बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट रिवीजन, सुप्रीम कोर्ट का इन दस्तावेजों को शामिल करने का आदेश

बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (वोटर लिस्ट रिवीजन) को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला सामने आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य में यह प्रक्रिया जारी रहेगी और इसे रोकने का कोई आधार नहीं है।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 10 July 2025, 3:26 PM IST
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New Delhi: बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण (वोटर लिस्ट रिवीजन) को लेकर सुप्रीम कोर्ट से अहम फैसला सामने आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य में यह प्रक्रिया जारी रहेगी और इसे रोकने का कोई आधार नहीं है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कार्य संवैधानिक संस्था यानी चुनाव आयोग (ECI) द्वारा किया जा रहा है और अदालत ऐसे काम पर रोक नहीं लगा सकती। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मतदाता सूची को अपडेट करना एक जरूरी और वैधानिक कार्य है।

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस रिवीजन प्रक्रिया में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को भी पहचान के दस्तावेज के तौर पर शामिल किया जाए। यह आदेश खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले की प्रक्रिया में इन दस्तावेजों को नागरिकता प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी, जिस पर विवाद खड़ा हो गया था।

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इस फैसले को लेकर यह संकेत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट मतदाता सूची को अद्यतन करने की आवश्यकता को मान्यता देता है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि इस प्रक्रिया में किसी भी नागरिक को उसके मताधिकार से वंचित न किया जाए। अब निगाहें चुनाव आयोग पर हैं कि वह कोर्ट के निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया में क्या बदलाव करता है और मतदाताओं को कैसे आश्वस्त करता है कि उनका नाम सूची से बिना वजह हटाया नहीं जाएगा।

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