Tamil Nadu में SIR पर बवाल; सुप्रीम कोर्ट ने भेजा चुनाव आयोग को नोटिस

तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ दाखिल एमडीएमके प्रमुख और पूर्व सांसद वाइको की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए मामले को दो दिसंबर को सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 26 November 2025, 4:42 AM IST
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New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ दाखिल एमडीएमके प्रमुख और पूर्व सांसद वाइको की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए मामले को दो दिसंबर को सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया है।

वाइको ने अपनी याचिका में तमिलनाडु में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर के मसले पर बुधवार 26 नवंबर को भी कुछ मामलों में सुनवाई करेगा। कोर्ट ने पिछली सुनवाई पर केरल में निकाय चुनावों को देखते हुए फिलहाल एसआईआर टालने की अर्जियों पर सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की थी। इसके अलावा बिहार के पहले से लंबित मामले पर भी सुनवाई होगी।

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ये राज्य पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

वैसे सुप्रीम कोर्ट में बिहार के अलावा तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के मामले पहुंच चुके हैं। मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जोयमाल्या बाग्ची की पीठ ने वाइको की याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया। हालांकि वकील ने मामले को बुधवार 26 नवंबर को सुनवाई पर लगाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि बुधवार को तमिलनाडु एसआईआर से संबंधित अन्य याचिकाएं सुनवाई पर लगी हैं इसलिए इस याचिका को भी सुनवाई पर लगाया जाए लेकिन कोर्ट इसके लिए राजी नहीं हुआ।

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पीठ ने दो दिसंबर की तिथि तय करते हुए कहा कि केरल का मामला अलग है, तमिलनाडु का मामला अलग है ऐसे में ओवरलै¨पग होगी। कहा इस केस पर दो दिसंबर को सुनवाई होगी। वाइको ने याचिका में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए कहा है कि एसआईआर की अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14,19,21,325,326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम तथा मतदाता पंजीकरण नियम के प्रविधानों के खिलाफ है।

Location : 
  • Tamilnadu

Published : 
  • 26 November 2025, 4:42 AM IST