दिल्ली NCR में की हवा में घुला जहर, GRAP-4 लागू; स्थिति गंभीर

दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर हो गया है, जिसके बाद CAQM ने GRAP-4 लागू कर दिया है। इस योजना के तहत निर्माण कार्यों पर रोक, खनन गतिविधियों पर पाबंदी और BS-IV वाहनों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 14 December 2025, 7:43 AM IST
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New Delhi: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। 441 के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार शाम को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-4 को लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए लिया गया है।

AQI में अचानक वृद्धि का कारण

शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 431 तक पहुंच गया था, जो महज दो घंटे में 441 तक बढ़ गया। इस तेज़ वृद्धि के कारणों के बारे में CAQM ने कहा कि हवा की रफ्तार बहुत कम है और वातावरण में स्थिरता के कारण प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। इसके अलावा, मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां और प्रदूषकों के फैलाव की कमी ने प्रदूषण के स्तर को और बढ़ा दिया है।

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GRAP-4 के तहत प्रतिबंध

1. निर्माण कार्यों पर रोक- दिल्ली और NCR में सभी तरह के निर्माण कार्यों को पूरी तरह से रोक दिया गया है।
2. स्टोन क्रशर्स का संचालन बंद- पत्थर तोड़ने की इकाइयों को पूरे NCR में बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
3. खनन गतिविधियों पर रोक- खनन और उससे संबंधित सभी गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है।
4. पेट्रोल-डीजल वाहनों पर प्रतिबंध- BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चारपहिया वाहनों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।
5. स्कूलों का संचालन- दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, और गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन + ऑफलाइन) में संचालित किया जाएगा, ताकि छोटे बच्चों को जहरीली हवा से बचाया जा सके।

प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों को सख्ती के निर्देश

CAQM ने दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सभी निवारक कदमों को और तेज़ करें। साथ ही, GRAP के स्टेज-1, 2 और 3 के तहत लागू किए गए प्रतिबंध भी पहले की तरह प्रभावी रहेंगे।

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क्यों लागू हुआ GRAP-4?

GRAP-4 को 'Severe+ Air Quality' की श्रेणी में लागू किया जाता है। हालांकि आधिकारिक मानक के अनुसार यह स्टेज AQI 450 से ऊपर लागू किया जाता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों और प्रदूषण के तेजी से बढ़ते स्तर को देखते हुए CAQM ने एहतियातन यह कदम उठाया है।

प्रदूषण के प्रभाव

दिल्ली और NCR में बढ़ते प्रदूषण का स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्तर का प्रदूषण लोगों में श्वसन संबंधी बीमारियों, जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस को बढ़ा सकता है। इसके अलावा, लंबे समय तक इस तरह के प्रदूषण में रहने से हृदय रोग, रक्तचाप और स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।

Location : 
  • New Delhi

Published : 
  • 14 December 2025, 7:43 AM IST