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आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला (Img: Google)
New Delhi: आवारा कुत्तों को लेकर देशभर में चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने अपने पुराने आदेश को बरकरार रखते हुए साफ कर दिया कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को केवल जानवरों का नहीं बल्कि “पब्लिक हेल्थ और सुरक्षा” से जुड़ा विषय बताया। अदालत ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की SOP के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
दरअसल, कुछ याचिकाकर्ताओं और डॉग लवर्स ने अदालत से मांग की थी कि सार्वजनिक संस्थानों से कुत्तों को हटाने वाले आदेश में बदलाव किया जाए। उनका कहना था कि इससे जानवरों के अधिकार प्रभावित होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि आम लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी कई बार खतरे का कारण बन सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले दिए गए निर्देशों में किसी भी तरह का बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही देशभर में सार्वजनिक परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने की प्रक्रिया जारी रहने का रास्ता साफ हो गया है।
Location : New Delhi
Published : 19 May 2026, 11:16 AM IST