नेशनल हेराल्ड केस: ईडी की शिकायत पर नई एफआईआर दर्ज, गांधी परिवार की बढ़ी मुश्किलें!

दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में एजेएल पर धोखाधड़ी से कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। अब अदालत 16 दिसंबर को सुनवाई करेगा।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 30 November 2025, 12:18 PM IST
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New Delhi: दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई एफआईआर दर्ज की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी सहित कुल 8 व्यक्तियों के नाम शामिल हैं। यह एफआईआर प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दिल्ली पुलिस को भेजी गई एक शिकायत के बाद दर्ज की गई है। एफआईआर में कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) पर धोखाधड़ी से कब्जा करने का आरोप लगाया गया है।

एजेएल पर कब्जा करने का आरोप

एफआईआर में आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर साजिश के तहत कब्जा किया गया। यह कब्जा यंग इंडियन कंपनी के माध्यम से किया गया, जिसका नियंत्रण राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास था। यह मामला पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 66(2) के तहत अनुसूचित अपराध के रूप में दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में, ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ साझा की थी।

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सैम पित्रोदा समेत अन्य लोगों पर एफआईआर

एफआईआर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा और अन्य तीन व्यक्तियों और तीन कंपनियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। Dotex कोलकाता की एक कथित शेल कंपनी है, जिसने यंग इंडियन को एक करोड़ रुपये का भुगतान किया था। इस लेन-देन के माध्यम से यंग इंडियन ने कांग्रेस को केवल 50 लाख रुपये देकर एजेएल पर कब्जा किया, जिसकी संपत्ति का मूल्यांकन 2,000 करोड़ रुपये से अधिक किया गया है।

16 दिसंबर को होगी मामले की सुनवाई

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार, 29 नवंबर को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला फिर से टाल दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने अब यह आदेश 16 दिसंबर को सुनाएंगे। यह सुनवाई ईडी द्वारा दायर चार्जशीट पर होगी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एजेएल और नेशनल हेराल्ड से जुड़ी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीएनएसएस की धारा 223 के तहत आरोपी को इस स्तर पर भी सुना जाना आवश्यक है, ताकि फेयर ट्रायल सुनिश्चित किया जा सके।

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कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए संकट

यह मामला कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर सकता है। पहले भी नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब इस एफआईआर में नई जानकारी सामने आई है, जिससे मामले में और गंभीरता आ सकती है। ईडी की चार्जशीट और अदालत की आगामी सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकेगा कि क्या गांधी परिवार और अन्य आरोपी इस मामले में दोषी पाए जाते हैं।

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  • New Delhi

Published : 
  • 30 November 2025, 12:18 PM IST