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‘कॉकरोच जनता पार्टी’
New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दिपके की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें आने के बाद मामले पर विस्तार से विचार किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अखिल सिब्बल ने दलील दी कि बिना पक्ष को सुने किसी सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अकाउंट ब्लॉक करने से पहले याचिकाकर्ता को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए था।
अदालत ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की रिव्यू कमेटी को मामले की दोबारा जांच करने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई से पहले कमेटी सभी पहलुओं की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखे।
कोर्ट ने आईटी नियमों के नियम 14 का उल्लेख करते हुए कहा कि मंत्रालय की रिव्यू कमेटी हर दो महीने में बैठक करती है। यदि कमेटी को लगे कि ब्लॉकिंग आदेश उचित नहीं है, तो वह अकाउंट बहाल करने की सिफारिश कर सकती है।
अदालत ने अभिजीत दिपके को वर्चुअली पेश होने की अनुमति दी। साथ ही कहा कि यदि वह किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करना चाहते हैं, तो रिव्यू कमेटी इस अनुरोध पर भी विचार कर सकती है।
Location : New Delhi
Published : 29 May 2026, 2:08 PM IST
Topics : Abhijeet Dipke Cockroach Janata Party Delhi High Court social media account ban X account blocked