जानिए कौन है संजय कुमार, जिन्हें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ चुनाव विश्लेषक संजय कुमार को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची से जुड़ी कथित गलत जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में दर्ज दो FIR के खिलाफ उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। ये FIR चुनाव आयोग की शिकायत पर दर्ज की गई थीं।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 25 August 2025, 3:02 PM IST
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 New Delhi:  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ चुनाव विश्लेषक संजय कुमार को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची से जुड़ी कथित गलत जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में दर्ज दो FIR के खिलाफ उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। ये FIR चुनाव आयोग की शिकायत पर दर्ज की गई थीं।

"कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी"

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया, “नोटिस जारी करें। इस बीच, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।” अदालत ने संजय कुमार के वकीलों – वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और वकील सुमीर सोढ़ी – की दलीलों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया।

कौन है संजय कुमार

संजय कुमार, जो सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) में लोकनीति के सह-निदेशक हैं, ने महाराष्ट्र की दो विधानसभा सीटों – रामटेक और देवला – के मतदाता आंकड़ों में गिरावट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर एक विश्लेषण साझा किया। बाद में, उन्होंने स्वीकार किया कि डेटा की व्याख्या में कुछ गलतफहमी हुई थी और इसके लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी।

इसके बावजूद, नासिक और नागपुर में चुनाव अधिकारियों ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की है।

याचिका में क्या कहा गया?

संजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसमें कहा गया है कि ये FIR “कानून का दुरुपयोग” हैं और एक शिक्षाविद को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, जबकि गलती स्वीकार कर माफी पहले ही मांगी जा चुकी है।

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आगे की सुनवाई बाकी

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, और अगली सुनवाई की तारीख भी तय की जाएगी। इस बीच, संजय कुमार को किसी भी तरह की गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा दी गई है।

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Published : 
  • 25 August 2025, 3:02 PM IST