सावधान! घर खरीदारों के साथ बड़ी धोखाधड़ी, CBI ने NCR के 22 नामी बिल्डर्स के खिलाफ दर्ज की FIR, जानें पूरा मामला

देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में अगर आप भी घर का सपना देख रहे है, तो सावधान हो जाये। सीबीआई ने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो घर खरीदारों को लगातार धोखाधड़ी का शिकार बना रहे थे। सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए 22 बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज कर एनसीआर में 47 परिसरों में तलाशी ली है।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 30 July 2025, 4:58 PM IST
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New Delhi: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में अगर आप भी घर का सपना देख रहे है, तो सावधान हो जाये। सीबीआई ने ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो घर खरीदारों को लगातार धोखाधड़ी का शिकार बना रहे थे। सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए 22 बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज कर एनसीआर में 47 परिसरों में तलाशी ली है।

एनसीआर में हजारों घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए और बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के बीच सांठगांठ की जाँच के लिए, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए एनसीआर के विभिन्न बिल्डरों और विभिन्न वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ 22 मामले दर्ज किए हैं और एनसीआर में 47 परिसरों में तलाशी ली है।

एनसीआर में हजारों घर खरीदार ने बिल्डरों और डेवलपर्स द्वारा ठगे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने ने गृह ऋणों की 'सब्सवेंशन स्कीम' को नया रूप देकर और शुरू करके घर खरीदारों को धोखा देने में बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के बीच अपवित्र सांठगांठ को देखते हुए अप्रैल में सीबीआई को 7 प्रारंभिक जाँच (पीई) दर्ज करने का निर्देश दिया।

सीबीआई ने 7 प्रारंभिक जाँच (पीई) दर्ज कीं और 3 महीने में 6 पीई में जाँच पूरी कर ली और कोर्ट को रिपोर्ट दी। सीबीआई रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एनसीआर क्षेत्र के विभिन्न बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ 22 मामले दर्ज करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने NCR में घर खरीदने की इच्छा रखने वालों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों और उनके साथ मिलीभगत करने वाले बैंकों के खिलाफ सीबीआई को 22 मुकदमे दर्ज करने की अनुमति दी थी। यह अनुमति उन प्राथमिक जांचों के आधार पर दी गई, जिनमें सीबीआई ने संज्ञेय अपराध पाए थे। इससे पहले मार्च 2025 में कोर्ट ने पांच प्रमुख मामलों में प्रारंभिक जांच की अनुमति दी थी। जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया था कि बिल्डरों और वित्तीय संस्थानों द्वारा की गई अनियमितताओं और धोखाधड़ी की पुष्टि हुई है। जिनके चलते आगे की विस्तृत जांच आवश्यक है।

सीबीआई ने 22 मामले दर्ज किए हैं और दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि में 47 स्थानों पर तलाशी ली है। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और कुछ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सबूत जब्त किए गए हैं।

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  • New Delhi

Published : 
  • 30 July 2025, 4:58 PM IST

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