‘आर्टिका कार और 5 लाख लाओ’, नहीं तो… विवाहिता ने खोली ससुराल की पूरी कहानी, निकाह के कुछ महीनों बाद बदले रिश्तों के रंग

गोरखपुर के गोला क्षेत्र में विवाहिता ने पति समेत छह लोगों पर दहेज में आर्टिका कार और पांच लाख रुपये की मांग, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बीएनएस और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Gorakhpur: गोरखपुर जिले के गोला क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न का एक मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि निकाह के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल पक्ष ने दहेज में आर्टिका कार और पांच लाख रुपये की अतिरिक्त मांग शुरू कर दी। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई।

पति समेत छह लोगों पर गंभीर आरोप

पुलिस के अनुसार, गोला उपनगर की रहने वाली महिला ने तहरीर देकर बताया कि उसका निकाह 21 अप्रैल 2025 को सिद्धार्थनगर जिले के बांसी थाना क्षेत्र के निराला नगर निवासी युवक से मुस्लिम रीति-रिवाज के अनुसार हुआ था। विवाह के दौरान मायके पक्ष ने करीब छह लाख रुपये नकद, 100 ग्राम सोने, 300 ग्राम चांदी के आभूषण और अन्य घरेलू सामान दिया था।

मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप

पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद पति, सास, ससुर, देवर और ननद ने लगातार अतिरिक्त दहेज की मांग की। विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न किया गया। महिला का कहना है कि पति ने कई बार उसके बाल पकड़कर मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी।

Mirzapur: सड़कों पर मशालें और पुलिस से भिड़ंत! जानिए NEET पेपर लीक के विरोध में आधी रात को क्या हुआ?

समझौते की कोशिश भी रही नाकाम

प्रताड़ना से परेशान महिला ने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन आरोप है कि ससुराल पक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। महिला का कहना है कि बाद में उसे मायके भेज दिया गया और उसके बाद भी फोन व रिश्तेदारों के माध्यम से आर्टिका कार और पांच लाख रुपये की मांग जारी रही।

’50 लाख दो… वरना पूरा परिवार खत्म’! पुलिस ने उठाया पर्दा तो सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई

पुलिस ने शुरू की जांच

गोला थाना पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति समेत छह नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85, 115(2), 352 और 351(3) के साथ-साथ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी सीपी पांडेय ने बताया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Location :  Gorakhpur

Published :  24 July 2026, 11:16 AM IST

Advertisement