Delhi Riots 2020: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, अब इस दिन होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 22 September 2025, 5:04 PM IST
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New Delhi: दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने इन चारों को जमानत नहीं दी, लेकिन मामले की अगली सुनवाई के लिए नई तारीख 7 अक्टूबर तय कर दी। इस तारीख को कोर्ट मामले पर फिर से विचार करेगा और इस दौरान फैसला लिया जा सकता है कि क्या इन चारों को जमानत दी जाएगी या नहीं।

SC ने पुलिस को जारी किया नोटिस

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन चारों आरोपियों को पिछले लगभग पांच वर्षों से जेल में बंद रखा गया है और अब उनकी जमानत याचिका पर जल्द फैसला लिया जाए। सिंघवी की अपील पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। वहीं, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि दीपावली से पहले इस मामले की सुनवाई कर ली जाए ताकि आरोपियों को राहत मिल सके।

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मामले को लेकर लगातार हो रहा प्रदर्शन

दिल्ली में इस मामले को लेकर वामपंथी छात्र संगठन और अन्य सामाजिक कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन चारों की जमानत याचिका पर सुनवाई बार-बार टलने से इन संगठनों में रोष है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जमानत याचिका पर सुनवाई में बार-बार देरी हो रही है और यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर किसका दबाव है, जिसके कारण सुनवाई की तारीख बार-बार बदलती जा रही है। सोमवार को भी दिल्ली में इन चारों के पक्ष में प्रदर्शन हुए।

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सुप्रीम कोर्ट में पहले दो बार टली सुनवाई

यह मामला पहले भी दो बार टल चुका है। 19 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन उसे टालकर 22 सितंबर को सुनवाई की तारीख दी गई थी। इससे पहले, 12 सितंबर को भी इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा था कि उन्हें केस की फाइलें देर से मिलीं, जिससे उन्होंने पर्याप्त समय नहीं पाई। इसके बाद मामले की सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख तय की गई थी, जो फिर से टल गई।

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Published : 
  • 22 September 2025, 5:04 PM IST