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दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट का नोटिस (Img: AI Generated Image)
New Delhi: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों की कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम कदम उठाया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
उमर खालिद ने निचली अदालत के उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका 4 जुलाई को खारिज कर दी गई थी। उनकी अपील पर न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की खंडपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई की। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस का पक्ष जानना जरूरी माना और जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।
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उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज है। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित साजिश में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि, खालिद इन आरोपों से लगातार इनकार करते रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया के जरिए राहत की मांग कर रहे हैं।
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फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा देश की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक रही। इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। दंगों के बाद कई मामलों की जांच हुई और विभिन्न लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। इन्हीं मामलों में उमर खालिद भी आरोपी हैं।
हाई कोर्ट के नोटिस के बाद अब दिल्ली पुलिस अपने जवाब के साथ अदालत में पक्ष रखेगी। इसके बाद अदालत तय करेगी कि उमर खालिद की जमानत याचिका पर आगे क्या आदेश दिया जाए।
Location : New Delhi
Published : 31 July 2026, 2:28 PM IST
Topics : Delhi High Court Delhi Riots 2020 UAPA umar khalid