क्या दिल्ली के नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति होगी सार्वजनिक? किरण बेदी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

क्या दिल्ली के विधायक, पार्षद और एमसीडी अधिकारी अपनी और परिवार की संपत्तियों का सार्वजनिक खुलासा करेंगे? किरण बेदी की अपील ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर नई बहस छेड़ दी है।

Post Published By: Pratibha Yadav
Updated : 12 September 2026, 9:28 AM IST
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New Delhi: दिल्ली की पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने राजधानी के मौजूदा और पूर्व विधायकों, पार्षदों तथा एमसीडी अधिकारियों की संपत्तियों का ब्योरा सार्वजनिक कराने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और रजिस्ट्रार से सार्वजनिक अपील की है। बेदी का कहना है कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की संपत्ति से जुड़ी जानकारी पारदर्शी तरीके से सामने आनी चाहिए।

परिवार के सदस्यों की संपत्ति भी जांच के दायरे में हो

किरण बेदी ने मांग की है कि संबंधित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर दर्ज संपत्तियों का विवरण भी सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय को भी टैग किया।

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अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर चिंता

पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में कई संपत्तियों को लेकर लगातार आरोप सामने आते रहे हैं। इनमें कुछ संपत्तियों के कानून और नियमों का उल्लंघन कर हासिल किए जाने या संचालित होने का संदेह जताया जा रहा है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि भवन निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े ऐसे मामलों के कारण कानूनी व्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं भी पैदा हो सकती हैं।

भाई-भतीजावाद की संस्कृति पर उठाए सवाल

किरण बेदी ने संपत्तियों की पारदर्शिता के मुद्दे को वर्षों से चली आ रही भाई-भतीजावाद की संस्कृति से भी जोड़ा। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निकाय के अधिकारियों की जिम्मेदारी अपने-अपने क्षेत्रों में कानूनों का पालन सुनिश्चित कराना है। ऐसे में उनकी संपत्तियों और संभावित हितों की जानकारी सार्वजनिक होने से जवाबदेही तय करने में मदद मिल सकती है।

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हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की अपील

बेदी ने दिल्ली हाईकोर्ट से इस मामले में आवश्यक निर्देश जारी करने की अपील की है। हालांकि, उनकी मांग पर हाईकोर्ट की ओर से किसी कार्रवाई या आदेश की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस अपील पर अदालत और संबंधित सरकारी विभाग क्या रुख अपनाते हैं।

Location :  New Delhi

Published :  12 September 2026, 9:28 AM IST

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