महराजगंज में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई दुकानदारों और शराब कारोबारियों पर लाखों का जुर्माना; हड़कंप मचा

महराजगंज में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अधोमानक खाद्य सामग्री और बिना पंजीकरण कारोबार करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। कुल 11 व्यापारियों पर 1.15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस कार्रवाई से मिलावटखोरों और शराब विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 8 September 2025, 8:59 AM IST
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Maharajganj: जनपद महराजगंज में खाद्य सुरक्षा विभाग की एक सख्त और बड़ी कार्रवाई ने मिलावटखोरों और बिना पंजीकरण कारोबार करने वालों की नींद उड़ा दी है। विभाग ने विभिन्न स्थानों पर स्थित दुकानों, रेस्टोरेंट्स और शराब की दुकानों पर छापेमारी कर जांच की और नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर 11 व्यापारियों पर करीब 1.15 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। इस अभियान के बाद जिलेभर में हड़कंप मच गया है और व्यापारियों में भय का माहौल है।

इस कार्रवाई की शुरुआत धनेवा धनेई स्थित बालाजी किराना एंड जनरल स्टोर से हुई, जहां से खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने 28 अक्टूबर 2024 को लिए गए कट्टू के आटे का नमूना जांच के लिए भेजा था। रिपोर्ट में आटा अधोमानक पाया गया, जिसके चलते प्रोपराइटर परमिंदर गुप्ता पर ₹5,000 का दंड लगाया गया। इसके बाद होटल पैराडाइज इन के प्रोपराइटर विपिन पांडेय के यहां जांच की गई। 3 मार्च 2025 को लिए गए पनीर के सैंपल की रिपोर्ट में गुणवत्ता मानक पूरा न होने की पुष्टि हुई, जिसके चलते ₹5,000 का जुर्माना लगाया गया।

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इन दुकानों पर लगा जुर्माना

ट्रीट एंड इट्स रेस्टोरेंट के प्रो. शमशुजोहा खान को बिना वैध पंजीकरण के संचालन करते पाए जाने पर 5,000रु का दंड भुगतना पड़ा। इसी तरह मिठाइयों की दुकानों पर भी सख्त कार्रवाई हुई। मद्धेशिया स्वीट्स हाउस से 13 दिसंबर 2024 को लिए गए खोये के सैंपल को अधोमानक पाया गया। इसके लिए 8,000रु का जुर्माना लगाया गया। कामधेनु स्वीट्स हाउस के मामले में छेना मिठाई का सैंपल जांच में फेल पाया गया। दुकान के प्रोपराइटर ताराचंद पर 8,000रु और विक्रेता अनुज शर्मा पर 10,000रु का दंड लगाया गया। किनारा रेस्टोरेंट से 8 जनवरी 2025 को लिए गए पनीर के नमूने को भी मानक विहीन पाया गया, जिसके लिए संबंधितों पर कार्रवाई की गई।

शराब की दुकानों पर भी शिकंजा

खाद्य सुरक्षा विभाग ने सिर्फ खाद्य पदार्थों तक ही अपनी कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि जिले की शराब की दुकानों पर भी नजर डाली। सोहरौना तिवारी स्थित बियर शॉप संख्या 5334 के मालिक हरिओम मिश्रा पर 20,000रु और विक्रेता मनोज यादव पर 5,000रु का जुर्माना लगाया गया। इसी तरह रेलवे स्टेशन रोड, सिसवा बाजार स्थित बियर शॉप संख्या 6411 के मालिक जितेंद्र बहादुर सिंह पर 25,000रु और सेल्समैन छेदी यादव पर 15,000रु का दंड लगाया गया। इसके अतिरिक्त, सोहरौना तिवारी में ही एक देसी शराब की दुकान के मालिक रामदुलारे गुप्ता पर 20,000रु और उनके सेल्समैन नाथु प्रसाद जायसवाल पर 5,000रु का अर्थदंड ठोका गया।

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"किसी को बख्शा नहीं जाएगा"

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि यह कार्रवाई आने वाले समय में भी जारी रहेगी और किसी भी दुकानदार या कारोबारी को जो नियमों का उल्लंघन करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। जनपद में बढ़ती मिलावटखोरी, बिना पंजीकरण कारोबार और स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए प्रशासन लगातार सक्रिय है।

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