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पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम शास्त्री को जमानत
Jabalpur: फायरिंग और मारपीट के आरोप में न्यायिक हिरासत में चल रहे बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम शास्त्री उर्फ ‘छोटे सरकार’ को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की एकल पीठ ने उनकी नियमित जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
मामला छतरपुर जिले के गढ़ा थाना क्षेत्र का है, जहां शालिग्राम शास्त्री के खिलाफ गाली-गलौज, लाठी से मारपीट और फायरिंग के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में उन्होंने नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में शालिग्राम शास्त्री की ओर से दावा किया गया कि उन्हें राजनीतिक दबाव और पुरानी रंजिश के चलते मामले में झूठा फंसाया गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि वह एक प्रसिद्ध संत के भाई हैं और परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।
याचिका में बचाव पक्ष ने दावा किया कि आपसी दुश्मनी के चलते शिकायतकर्ता और कुछ ग्रामीणों ने शालिग्राम शास्त्री पर हमला किया था। इसके बाद वह शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उनके खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया गया।
याचिका के मुताबिक, शालिग्राम शास्त्री 15 जुलाई से न्यायिक हिरासत में थे।
राज्य सरकार की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया। शासकीय अधिवक्ता ने अदालत में तर्क दिया कि शालिग्राम शास्त्री ने शिकायतकर्ता मोतीलाल कुशवाहा को रोककर गाली-गलौज की और सह-आरोपियों को लाठी से हमला करने के लिए उकसाया।
सरकार की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता के पेट में गोली मारने की गंभीर घटना में शालिग्राम शास्त्री की भूमिका थी। अभियोजन ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत देने का विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 10 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अब शालिग्राम शास्त्री की नियमित जमानत याचिका मंजूर कर दी है।
Location : Jabalpur
Published : 16 September 2026, 3:33 PM IST