Hapur News: हापुड़ में बैठकर युवक ने पीएम मोदी की फोटो के साथ की छेड़छाड़, वायरल होने पर पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

कुछ ही घंटों में टीम ने नवेद को अंबेडकर प्राथमिक स्कूल के पास से हिरासत में ले लिया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज की खास खबर

Post Published By: Mayank Tawer
Updated : 12 May 2025, 5:51 PM IST
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हापुड़: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक सेंसेशनल साइबर क्राइम का मामला सामने आया है। जिसमें एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी और भ्रामक तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर कर राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने का प्रयास किया। इस हरकत के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार, हापुड़ कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला पीरबाउद्दीन निवासी नवेद राईन नामक युवक ने फेसबुक पर एक फोटो पोस्ट की थी। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के राष्ट्रपति के पैर छूते हुए दिखाया गया था। यह फोटो पूरी तरह से फर्जी और मॉर्फ की गई थी। जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करना और आम जनता में गुमराहकारी संदेश फैलाना था।

पुलिस ने तत्काल लिया एक्शन

फोटो वायरल होने की सूचना जब कोठी गेट चौकी प्रभारी अनीस अहमद को मिली तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत तकनीकी सर्विलांस टीम के साथ आरोपी की तलाश शुरू की थी। कुछ ही घंटों में टीम ने नवेद को अंबेडकर प्राथमिक स्कूल के पास से हिरासत में ले लिया।

फर्जी फोटो की पुष्टि

पुलिस ने नवेद के मोबाइल फोन की जांच की। जिसमें फोटो को फेसबुक पर शेयर करने और वायरल करने के प्रमाण मिले। पूछताछ के दौरान नवेद ने फोटो शेयर करने की बात स्वीकार की है। थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

फोटो का उद्देश्य था अफवाह फैलाना

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसी फर्जी तस्वीरें समाज में भ्रम फैलाने, राजनीतिक ध्रुवीकरण पैदा करने और नेताओं की छवि खराब करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सोशल मीडिया पर झूठे और छेड़छाड़ किए गए कंटेंट का प्रसार कानूनन अपराध है। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की सूचना या तस्वीर शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि अवश्य करें। किसी भी फर्जी या भ्रामक पोस्ट को आगे बढ़ाना आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत दंडनीय अपराध है।

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