यूपी के किसानों के लिए राहत की खबर, 14 अगस्त तक करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा

खरीफ सीजन 2026-27 के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत फसलों का बीमा कराने का प्रक्रिया जारी है। बिना लोन वाले किसान इतने अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।

Post Published By: Priyam Kashyap
Updated : 7 August 2026, 7:50 PM IST
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Lucknow: किसानों के पास 2026-27 खरीफ सीजन के लिए 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के तहत अपनी फसलों का बीमा कराने का मौका है। कृषि विभाग ने किसानों से समय पर बीमा कराने की अपील की है ताकि प्राकृतिक आपदाओं से फसल को नुकसान होने पर उन्हें आर्थिक मदद मिल सके।

बीमा कब कराया जा सकता है?

कृषि विभाग के अनुसार, बिना लोन वाले किसान (non-loanee farmers) 14 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं, जबकि लोन लेने वाले किसान (loanee farmers) 31 अगस्त तक ऐसा कर सकते हैं। इस साल, जिले में इस योजना को लागू करने का काम यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी देखेगी।

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कौन सी फसलें इसमें शामिल हैं?

इस योजना के तहत धान, बाजरा, मक्का, ज्वार और उड़द जैसी फसलों का बीमा कराया जा सकता है। किसानों के लिए इस योजना में शामिल होना पूरी तरह से उनकी मर्जी पर निर्भर है।

किस तरह के नुकसान इसमें शामिल हैं?

अगर बुवाई फेल हो जाती है या प्राकृतिक आपदाओं, कीड़ों या बीमारियों से फसल को नुकसान होता है, तो किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा। इसके अलावा, ओलावृष्टि, जलभराव, बेमौसम बारिश, बादल फटने, भूस्खलन और बिजली गिरने से होने वाले नुकसान भी इसमें शामिल हैं।

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अगर कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ी गई फसल को कटाई के 14 दिनों के भीतर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश से नुकसान होता है, तो भी मुआवजा दिया जाएगा।

बीमा कराने के लिए क्या जरूरी है?

बिना लोन वाले किसानों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या बैंक में जाकर आवेदन करना होगा। उन्हें अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जमीन के रिकॉर्ड (खतौनी) की कॉपी, फसल घोषणा पत्र, बैंक खाते की जानकारी और IFSC कोड साथ ले जाना होगा।

आखिरी तारीख का इंतजार न करें

कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे समय रहते फसल बीमा ज़रूर करा लें। इससे प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुए नुकसान से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी।

Location :  Lucknow

Published :  7 August 2026, 7:50 PM IST

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