PF Transfer Process: EPFO ने प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर प्रक्रिया को किया और आसान, नौकरी बदलने पर नहीं होगी टेंशन

EPFO ने पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और सरल बना दिया है। अब नौकरी बदलने पर कर्मचारी अपने PF खाते को नए संस्थान में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना रिटायरमेंट सेविंग्स को प्रभावित किए।

Post Published By: Sapna Srivastava
Updated : 13 July 2025, 9:03 AM IST
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New Delhi: कई बार कर्मचारियों के लिए नौकरी बदलना जितना रोमांचक होता है, उतना ही परेशान करने वाला होता है प्रोविडेंट फंड (PF) ट्रांसफर करना। लेकिन अब यह चिंता पुरानी हो गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन बना दिया है, जिससे यह आसान, तेज और पारदर्शी हो गया है।

अब आसान हुआ PF ट्रांसफर

EPFO ने अपनी डिजिटल सेवाओं को और मजबूत करते हुए एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया है जिसके जरिए कर्मचारी नौकरी बदलते वक्त अपने PF अकाउंट को नई कंपनी के साथ लिंक कर सकते हैं। इससे न सिर्फ उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स सुरक्षित रहती हैं, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ भी उन्हें मिलता है, जिससे जमा राशि तेजी से बढ़ती है।

ऑनलाइन PF ट्रांसफर के लिए सबसे जरूरी है कि कर्मचारी का UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) एक्टिव हो और वह आधार, बैंक खाता व मोबाइल नंबर से लिंक हो। इसके बाद कर्मचारी EPFO के मेंबर पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर लॉग इन कर सकता है।

PF ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस

लॉग इन के बाद, कर्मचारी को ‘एक सदस्य एक पीएफ अकाउंट’ सेवा पर क्लिक करना होता है। यहां उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी और रोजगार संबंधी विवरण को वेरिफाई करना होता है। फिर, नियोक्ता का चयन कर OTP के माध्यम से पहचान सत्यापित की जाती है। इसके बाद फॉर्म 13 को ऑनलाइन भरकर सबमिट करना होता है। इस प्रक्रिया से पहले लगने वाला समय और मेहनत काफी कम हो गई है, जिससे यह कई कर्मचारियों की पहली पसंद बन चुकी है।

PF Transfer (Source-Google)

PF ट्रांसफर (सोर्स-गूगल)

महत्वपूर्ण नियम और सावधानियां

PF को सफलतापूर्वक ट्रांसफर करने के लिए यह आवश्यक है कि पुराने नियोक्ता ने एग्जिट डेट को पोर्टल पर अपडेट किया हो। यह प्रक्रिया ‘Manage > Mark Exit’ विकल्प के माध्यम से की जाती है। एक बार ट्रांसफर रिक्वेस्ट हो जाने के बाद, उसी पुराने PF अकाउंट पर दूसरी बार ट्रांसफर आवेदन नहीं किया जा सकता।

अगर सब कुछ सही है और ट्रांसफर ऑनलाइन हो जाता है, तो फॉर्म 13 को फिजिकल रूप से जमा करने की कोई जरूरत नहीं होती। हालांकि, कुछ विशेष मामलों जैसे कि मल्टीपल UAN या छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में ऑफलाइन फॉर्म की आवश्यकता हो सकती है।

एक PF अकाउंट के लाभ

EPFO का कहना है कि PF निकालने के बजाय ट्रांसफर करने से दीर्घकालिक वित्तीय लाभ मिलता है। एकल PF अकाउंट होने से चक्रवृद्धि ब्याज के जरिए राशि तेजी से बढ़ती है, टैक्स बचता है और कर्मचारी अपनी वित्तीय योजना को बेहतर ढंग से ट्रैक कर पाता है।

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