IAS अधिकारियों को केंद्र की चेतावनी, समय पर नहीं दिया संपत्ति का ब्योरा तो..

केंद्र ने सभी आईएएस अधिकारियों को वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (IPR) 31 जनवरी 2026 तक जमा करने का निर्देश दिया। समय पर न जमा करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है। जानकारी ऑनलाइन ‘स्पैरो’ मॉड्यूल के माध्यम से जमा की जाएगी।

Post Published By: Tanya Chand
Updated : 27 December 2025, 11:22 AM IST
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New Delhi: केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सभी अधिकारियों को समय पर अपनी संपत्ति की जानकारी दाखिल करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है।

वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (IPR) जमा करना अनिवार्य

केंद्र ने स्पष्ट किया है कि सभी आईएएस अधिकारियों के लिए अगले वर्ष 31 जनवरी तक ‘वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न’ (IPR) जमा करना अनिवार्य है। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

SPARROW मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने जनवरी 2017 से ‘स्पैरो’ (SPARROW) मॉड्यूल के माध्यम से आईएएस अधिकारियों के संबंध में IPR जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा शुरू की थी। इससे अधिकारी पारंपरिक तरीके की बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने रिटर्न जमा कर सकते हैं।

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पत्र में सचिवों और मुख्य सचिवों को निर्देश

केंद्रीय विभागों के सचिवों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे गए 23 दिसंबर के पत्र में कहा गया, ‘‘यह अत्यंत संतोषजनक है कि अधिकारी वर्षों से अपना IPR या तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर रहे हैं या पारंपरिक रूप से भरे गए IPR की स्कैन की गई प्रति अपलोड कर रहे हैं।’’

पत्र में यह भी कहा गया कि यह ऑनलाइन मॉड्यूल निर्धारित समयसीमा यानी कैलेंडर वर्ष 2025 के संबंध में 31 जनवरी 2026 के बाद स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।

समय पर न जमा करने पर कार्रवाई

केंद्र ने सभी सचिवों और मुख्य सचिवों को अपने अधीन कार्यरत सभी आईएएस अधिकारियों को समय पर संपत्ति का विवरण दाखिल करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है। समय पर रिटर्न जमा न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ पदोन्नति और अन्य लाभों से वंचित किया जा सकता है।

संपत्ति विवरण (Img- Internet)

IPR का महत्व

IPR यानी वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना अधिकारियों के लिए नैतिक और कानूनी दायित्व है। यह सिस्टम सरकारी अधिकारियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और भ्रष्टाचार से बचाव में मदद करता है। समय पर रिटर्न जमा करने से अधिकारियों की प्रोफाइल अपडेट रहती है और सार्वजनिक भरोसा मजबूत होता है।

SPARROW मॉड्यूल की सुविधाएं

SPARROW मॉड्यूल का उद्देश्य IPR प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। इसमें अधिकारी लॉग इन करके सीधे अपनी संपत्ति का विवरण भर सकते हैं। मॉड्यूल में अपलोड की गई जानकारी सुरक्षित रहती है और प्रशासनिक जांच में आसानी होती है।

केंद्र का संदेश

केंद्र सरकार का संदेश स्पष्ट है: अधिकारी समय पर अपनी संपत्ति विवरण जमा करें। यह न केवल नियमों का पालन है बल्कि सरकारी प्रणाली में विश्वास बनाए रखने का तरीका भी है। डीओपीटी ने कहा है कि अधिकारियों को समयसीमा का पालन करना अनिवार्य है।

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सचिवों और मुख्य सचिवों की जिम्मेदारी

सभी सचिवों और मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके अधीनस्थ आईएएस अधिकारी IPR समय पर जमा करें। वे आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करें और अधिकारियों को चेतावनी दें कि समय पर न जमा करने पर कार्रवाई होगी।

IPR जमा करना आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारी है। ऑनलाइन SPARROW मॉड्यूल ने इसे आसान और पारदर्शी बना दिया है। 31 जनवरी 2026 की समयसीमा तक सभी अधिकारियों को वार्षिक संपत्ति विवरण जमा करना होगा। यह कदम प्रशासनिक ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

Location : 
  • New Delhi

Published : 
  • 27 December 2025, 11:22 AM IST