IAS अधिकारियों को केंद्र की चेतावनी, समय पर नहीं दिया संपत्ति का ब्योरा तो..
केंद्र ने सभी आईएएस अधिकारियों को वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (IPR) 31 जनवरी 2026 तक जमा करने का निर्देश दिया। समय पर न जमा करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और पदोन्नति से वंचित किया जा सकता है। जानकारी ऑनलाइन ‘स्पैरो’ मॉड्यूल के माध्यम से जमा की जाएगी।