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देशभर में 13 दिसंबर को लोक अदालत आयोजित की जा रही है। छोटे ट्रैफिक उल्लंघनों पर जुर्माना घटाया जा सकता है या माफ किया जा सकता है। सुनवाई के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा।
लोक अदालत (फोटो सोर्स- इंटरनेट)
New Delhi: देशभर में आज, 13 दिसंबर 2025 को साल की आखिरी नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है। यह उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है जिनके पुराने ट्रैफिक चालान लंबित पड़े हैं। लोक अदालत का उद्देश्य छोटे ट्रैफिक नियम उल्लंघन के मामलों को कम समय और कम खर्च में निपटाना है। इसके जरिए जुर्माने की राशि घटाई जा सकती है या कुछ मामलों में चालान पूरी तरह माफ भी हो सकता है। सरकार का मकसद छोटे मामलों का बोझ कम करना और लोगों को न्याय दिलाना है।
लोक अदालत में उन मामलों पर सुनवाई की जाती है जो रोजमर्रा के ट्रैफिक उल्लंघनों से जुड़े हों। इनमें शामिल हैं-
ऐसे मामलों में अक्सर जुर्माना कम कर दिया जाता है या पूरी तरह माफ कर दिया जाता है। यही कारण है कि देशभर के लोग लोक अदालत का इंतजार करते हैं।
ट्रैफिक चालानों की सुनवाई (फोटो सोर्स- इंटरनेट)
लोक अदालत में गंभीर अपराधों के लिए राहत नहीं दी जाती। इनमें शामिल हैं-
इसके अलावा पहले से कोर्ट में पेंडिंग केस या दूसरे राज्य के चालान भी लोक अदालत में नहीं निपटाए जाते।
लोक अदालत में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके लिए नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) या अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको टोकन नंबर मिलेगा।
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सुनवाई के दिन यह दस्तावेज साथ ले जाना जरूरी है-
कई जगहों पर वॉक-इन की सुविधा भी होती है, लेकिन समय से पहले पहुंचना बेहतर रहता है ताकि लंबी लाइनों से बचा जा सके। लोक अदालत की यह पहल न केवल लोगों को राहत देती है, बल्कि ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता भी बढ़ाती है। साल के आखिरी दिन इस अवसर का लाभ उठाना सबसे समझदारी भरा कदम होगा।