Video: नाबालिग का अपहरण; भीलवाड़ा पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को सुनाई सजा

गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण प्रकरण में पॉक्सो न्यायालय संख्या-01, भीलवाड़ा ने आरोपी सुनील रेगर को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 24 अप्रैल 2024 को थाना गुलाबपुरा में रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग पुत्री सुबह 11 बजे परीक्षा देने स्कूल गई थी, लेकिन दोपहर 2 बजे तक घर नहीं लौटी।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 10 October 2025, 1:21 AM IST
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Location : 
  • Bhilwara

Published : 
  • 10 October 2025, 1:21 AM IST