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Bhilwara: भीलवाड़ा के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण प्रकरण में पॉक्सो न्यायालय संख्या-01, भीलवाड़ा ने आरोपी सुनील रेगर को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार, प्रार्थी ने 24 अप्रैल 2024 को थाना गुलाबपुरा में रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग पुत्री सुबह 11 बजे परीक्षा देने स्कूल गई थी, लेकिन दोपहर 2 बजे तक घर नहीं लौटी। परिजनों द्वारा तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला।
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प्रार्थी को संदेह था कि सुनील रेगर नामक युवक उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ की। अनुसंधान के दौरान आरोपी सुनील रेगर के विरुद्ध अपहरण, बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में पेश की।
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प्रकरण में पीड़ित पक्ष एवं राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने पैरवी करते हुए 21 गवाहों एवं 36 दस्तावेजों के आधार पर सबूत पेश किए। हालांकि, सुनवाई के दौरान पीड़िता स्वयं पक्षद्रोही हो गई, इस पर माननीय न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र पॉक्सो कोर्ट संख्या-01, भीलवाड़ा ने आरोपी सुनील रेगर पिता रामबक्ष रेगर, उम्र 20 साल, निवासी गुलाबपुरा को अपहरण के अपराध में दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास से दंडित किए जाने का आदेश दिया।
Location : Bhilwara
Published : 10 October 2025, 1:21 AM IST
Topics : Bhilwara court kidnapping punishment