उत्तराखंड में नए सर्किल रेट लागू: जमीन और मकान खरीदना हुआ महंगा, जानें अब जेब पर कितना पड़ेगा भार

उत्तराखंड में प्रदेश सरकार ने 9 से 22% तक सर्किल रेट बढ़ा दिए हैं। इससे जमीन, फ्लैट और दुकानों की खरीद-बिक्री महंगी हो गई है। सरकार का मानना है कि इससे राजस्व बढ़ेगा। नए रेट 5 अक्टूबर से लागू हो गए हैं।

Post Published By: Mayank Tawer
Updated : 6 October 2025, 5:11 AM IST
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Uttarakhand: उत्तराखंड में सरकार ने नए सर्किल रेट लागू कर दिए हैं। जिससे जमीन, फ्लैट और व्यावसायिक संपत्तियों की खरीद-फरोख्त अब और महंगी हो गई है। दो साल बाद हुई इस बढ़ोतरी में सर्किल रेट को 9% से लेकर 22% तक बढ़ाया गया है।

यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब प्रदेश में तेजी से निर्माण गतिविधियां और जमीनों की खरीद-बिक्री हो रही है। इससे सरकार का राजस्व बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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राजस्व बढ़ाने के लिए उठाया गया कदम

प्रदेश सरकार को रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी के रूप में बड़ा राजस्व सर्किल रेट से ही मिलता है। नई दरों के लागू होने से घर, दुकान, प्लॉट और फ्लैट की रजिस्ट्री अब पुराने मुकाबले ज्यादा कीमत पर होगी।

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने नए सर्किल रेट लागू होने की आधिकारिक पुष्टि करते हुए कहा कि यह बदलाव राजस्व में पारदर्शिता और स्थायित्व लाने के लिए जरूरी था।

जिन इलाकों में तेजी से बढ़े दाम, वहां हुई सबसे ज्यादा वृद्धि शासन ने उन क्षेत्रों में विशेष रूप से सर्किल रेट में वृद्धि की है, जहां पर बीते कुछ वर्षों में बड़ी रियल एस्टेट परियोजनाएं शुरू हुई हैं, बहुमंजिला आवासीय भवन बन रहे हैं, व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आई है। इन क्षेत्रों में भूमि की बाजार दर और सर्किल रेट में बड़ा अंतर था, जिससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही थी।

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जिलों को मिली थी सर्किल रेट बढ़ाने की जिम्मेदारी

प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अपने जिले में मौजूदा बाजार स्थितियों के अनुसार सर्किल रेट संशोधित करें। हालांकि शुरू में कई जिलों से आए प्रस्तावों में गंभीर त्रुटियां पाई गई थीं, जिसके बाद उन्हें फिर से संशोधित प्रस्ताव भेजने को कहा गया। अब जाकर शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं और जिले इन नई दरों को लागू कर रहे हैं। देहरादून जिला प्रशासन ने 5 अक्टूबर से नए सर्किल रेट लागू कर दिए हैं। अन्य जिले भी एक-दो दिनों में इसे लागू करेंगे।

बढ़ोतरी का असर किस पर पड़ेगा?

जो लोग प्लॉट, मकान या दुकान खरीदना चाहते हैं, उन्हें अब पुराने सर्किल रेट की तुलना में ज्यादा स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। रियल एस्टेट कंपनियों को अब प्रोजेक्ट की लागत बढ़ेगी। घर की EMI और लोन राशि भी बढ़ सकती है, क्योंकि लोन संपत्ति के रजिस्ट्रेशन वैल्यू पर आधारित होता है।

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  • Uttarakhand

Published : 
  • 6 October 2025, 5:11 AM IST