नैनीताल में तीन व्यक्तियों को गुंडा घोषित कर छह माह के लिए जिला बदर

नैनीताल में जिला प्रशासन ने तीन आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को गुंडा घोषित करते हुए छह माह के लिए जिला बदर कर दिया है। यह कार्रवाई उनके आपराधिक रिकॉर्ड और समाज में अशांति फैलाने की आशंका के आधार पर की गई।

Nainital: नैनीताल जनपद में कानून व्यवस्था को सख्त बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त पाए गए तीन व्यक्तियों को प्रशासन ने ‘गुंडा’ घोषित करते हुए छह माह के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने के आदेश जारी किए हैं।

क्या है पूरी खबर?

यह कार्रवाई जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल से प्राप्त अभिलेखों और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर की गई है। प्रशासन का कहना है कि संबंधित व्यक्तियों की गतिविधियां लंबे समय से समाज में अशांति और असुरक्षा का कारण बन रही थीं, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

कुल पांच मुकदमे दर्ज

जानकारी के अनुसार, रामनगर थाना क्षेत्र के फौजी कॉलोनी पूछड़ी निवासी इमरान पुत्र वकील के खिलाफ वर्ष 2021 से 2024 के बीच भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में कुल पांच मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। इन मामलों में चोरी सहित अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं।

आबकारी अधिनियम के तहत तीन मामले दर्ज

इसी तरह मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के दुत्कानेधार निवासी नवीन सिंह पुत्र चंदन सिंह के विरुद्ध वर्ष 2016 से 2021 के बीच आबकारी अधिनियम के तहत तीन मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं रामनगर के मिश्रा घाट छोई निवासी केवल सिंह पुत्र मक्खन सिंह के खिलाफ वर्ष 2022 से 2025 के बीच आबकारी अधिनियम के अंतर्गत चार मुकदमे दर्ज हैं।

Defence Stocks India: ऑपरेशन सिंदूर ने निवेशकों पर बरसाए खूब पैसे

लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त

अभियोजन पक्ष ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि तीनों व्यक्ति लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, जिससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। इसी आधार पर जिला प्रशासन ने कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें जिला बदर करने का आदेश पारित किया।

स्कूल में आखिर ऐसा क्या हुआ, जब नीतिश ने निशांत का नाम कटवा दिया?

व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने स्पष्ट किया है कि यह कदम जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Location :  नैनीताल

Published :  7 May 2026, 3:31 PM IST

Related News

Advertisement