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रुद्रप्रयाग पुलिस ने सोलर प्लॉट लगाने के नाम पर सात लाख रुपये हड़पने और गाली-गलौच कर धमकी देने के आरोपी सागर नारायण तिवारी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। आरोपी को चमोली जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई की।
पुलिस हिरासत में आरोपी
Rudraprayag: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सोलर प्लॉट लगाने के नाम पर पैसे हड़पने और पैसे वापस मांगने पर गाली-गलौच तथा धमकी देने के आरोप में आरोपी सागर नारायण तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को मैनुअल पुलिसिंग और सर्विलांस की मदद से गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में पेश कर चमोली स्थित जेल भेज दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वादी युद्धवीर पुष्पवाण निवासी किमाणा, जिला रुद्रप्रयाग ने थाना ऊखीमठ में तहरीर दी थी कि उन्होंने और मुख्य पुजारी जी ने सोलर प्लॉट लगाने के लिए आरोपी सागर नारायण तिवारी को सात लाख रुपये दिए थे। हालांकि, आरोपी ने न तो प्लॉट लगाया और न ही पैसे लौटाए। इसके बाद जब वादी ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने गाली-गलौच कर धमकी दी। पूरी धनराशि ऑनलाइन भेजी गई थी, जिससे इस धोखाधड़ी की पुष्टि हुई।
19 सितंबर 2025 को तहरीर मिलने के बाद थाना ऊखीमठ पर धोखाधड़ी, गाली-गलौच और धमकी देने के मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल नंबरों के आधार पर उसकी लोकेशन ट्रैक की और उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। आरोपी को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे चमोली स्थित पुरसाड़ी जेल भेज दिया गया।
रुद्रप्रयाग पुलिस ने सोलर प्लॉट के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सात लाख रुपये लेकर सोलर प्लॉट नहीं लगाया और पैसे वापस मांगने पर गाली-गलौच की। इस मामले में जांच जारी है। #Rudraprayag #PoliceAction #Fraud pic.twitter.com/Aon8jWsSTV
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) November 14, 2025
अभियुक्त सागर नारायण तिवारी, पुत्र श्री श्याम नारायण तिवारी, फ्लैट नंबर 3, ब्लॉक बी, चन्द्रानगर अपार्टमेंट, शिवपुर, तराना, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) का निवासी है और वर्तमान में गुरुग्राम, हरियाणा में रह रहा था। उसकी उम्र 32 वर्ष बताई गई है।
इस गिरफ्तारी में थाना ऊखीमठ की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिरफ्तारी में शामिल पुलिसकर्मी थे:
1. उपनिरीक्षक सतीश चन्द्र शाह, चौकी प्रभारी चोपता, थाना ऊखीमठ
2. अपर उपनिरीक्षक अनिल कुमार, थाना ऊखीमठ
3. मुख्य आरक्षी मनोज कुमार, थाना ऊखीमठ
इस घटना ने यह भी दर्शाया कि पुलिस विभाग ने ठगी और धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई की है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 318(4), 316(2), 352, 351(2) के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई से ठगी का शिकार हुए व्यक्ति को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है।