

उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 के अंतर्गत जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है। यह निर्णय जनपद हरिद्वार को छोड़कर लिया गया है।
उत्तराखंड पंचायत चुनाव
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के सभी जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है। यह आरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-D, उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016, संशोधित अध्यादेश 2025 तथा नवीन आरक्षण नियमावली 2025 के तहत तय किया गया है।
पंचायती राज विभाग के सचिव चंद्रेश यादव ने आरक्षण घोषित किया है।
बता दें कि इससे पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दो चरणों में कराए गए थे। पहले चरण में 24 जुलाई व दूसरे चरण में 28 जुलाई को मतदान हुआ। इनमें कुल 69.16 प्रतिशत मतदान हुआ। इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक रहा। पुरुषों ने 64.23 प्रतिशत और महिलाओं ने 74.42 प्रतिशत वोट डाले।
गौरतलब है कि शासना ने 11 जून 2025 के प्रस्तर-4.1 में स्पष्ट किया गया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण शासन स्तर से नियमानुसार किया जाएगा। आरक्षण का अंतिम प्रकाशन 6 अगस्त को होगा।
ये जिले हुए आरक्षित/अनारक्षित
1. देहरादून जिला पंचायत में अध्यक्ष की सीट सामान्य महिला हुए घोषित,
2. अल्मोड़ा में जिला पंचायत अध्यक्ष की महिला सीट हुई घोषित ,
3. बागेश्वर में महिला अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित रखी गई जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट ,
4. चंपावत और चमोली में अनारक्षित रखी गई जिला पंचायत अध्यक्ष सीट,
5. नैनीताल में भी अनारक्षित रखी गई जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट,
6. पौड़ी गढ़वाल में सामान्य महिला के लिए आरक्षित की गई जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी,
7. पिथौरागढ़ में अनुसूचित जाति के लिए आज आरक्षित रखी गई जिला पंचायत अध्यक्ष के पद,
8. रुद्रप्रयाग में सामान्य महिला और टिहरी में भी सामान्य महिला के लिए सुरक्षित रखी गई कुर्सी,
9. उधम सिंह नगर में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रखी गई जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी ,
10 उत्तरकाशी में अनारक्षित की गई जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी