Crime in Dehradun: पांच क्विंटल नकली पनीर के साथ एक शख्स को दबोचा

राजधानी देहरादून में बुधवार को खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मिलावटी पनीर की खेप बरामद की है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 28 May 2025, 2:55 PM IST
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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बुधवार को खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार से 500 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार वाहन में पकड़े गए पनीर स्वामी की पहचान मोहम्मद इरशाद पुत्र खलील अहमद के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार खाद्य संरक्षा एवं औषधि टीम भंडारी बाग क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। इस दौरान उन्हें एक सफेद हुंडई इयोन कार वैन संदिग्ध हालत में दिखाई दी। कार को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई।

छापेमारी के दौरान नकली पनीर जब्त

खाद्य विभाग की तलाशी के दौरान कार की डिग्गी और पीछे की सीट पर बिना किसी ठंडा रखने की व्यवस्था के लगभग 500 किलो पनीर बरामद किया गया, जिसे बेहद अस्वच्छ प्लास्टिक की बोरियों से ढककर और खुले में ढोया जा रहा था।

मौके पर पनीर की भौतिक जांच की गई तो प्रारंभिक दृष्टया यह पाया गया कि पनीर मानव उपभोग के उपयुक्त नहीं है। यह पनीर न केवल खाद्य सुरक्षा मानकों के खिलाफ था, बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो सकता था।

FDA अधिकारियों ने बताया कि पनीर जैसे दुग्ध उत्पादों को उचित तापमान (2°C से 8°C) में संग्रहित और परिवहन किया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो यह उत्पाद जल्दी खराब हो सकते हैं और उसमें हानिकारक बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं, जो फूड पॉयजनिंग, डायरिया, टायफॉइड, और हड्डियों की कमजोरी जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं।

पनीर के सैंपल मौके पर लेकर परीक्षण के लिए राज्य खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला भेज दिए गए हैं, बाकी लगभग 500 kg पनीर को ट्रेचिंग ग्राउंड कारगी चौक में नष्ट किया।

अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि यह बरामदगी इस बात का प्रमाण है कि कुछ लोग अभी भी गैरकानूनी तरीके से बाजार में नकली और घटिया खाद्य उत्पाद खपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विभाग सतर्क है और ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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