गोरखपुर: दहेज हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई: पति, सास-ससुर गिरफ्तार, चौरी-चौरा पुलिस ने तीन आरोपियों को दबोचा

गोरखपुर के चौरी-चौरा क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मृतका के पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का आरोप लगाया था। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। अब तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Gorakhpur: गोरखपुर के चौरी-चौरा इलाके में दहेज हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मृतका के पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद दर्ज मुकदमे में पुलिस लगातार जांच कर रही थी। अब इस मामले में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी को बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के बीच उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

चौरी-चौरा पुलिस ने चलाया अभियान

पुलिस के अनुसार थाना चौरी-चौरा में मुकदमा संख्या 188/2026 दर्ज किया गया था। इस मामले में दहेज हत्या और प्रताड़ना से जुड़ी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी चौरी-चौरा के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा था।

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पति, सास और ससुर गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विवेक मौर्य, सुरेश मौर्य और लीला देवी के रूप में हुई है। तीनों आरोपी बघाड़ महादेवा गांव, थाना चौरी-चौरा क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक विवेक मौर्य मृतका का पति है, जबकि सुरेश मौर्य और लीला देवी पर भी दहेज प्रताड़ना और हत्या में शामिल होने के आरोप लगे हैं।

दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विवाहिता को शादी के बाद लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार वालों का कहना है कि ससुराल पक्ष की ओर से बार-बार अतिरिक्त दहेज की मांग की जा रही थी। मृतका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने इसे दहेज हत्या बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

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इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

पुलिस ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 80(2), 115(2), 352 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी जारी है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी गहराई से पड़ताल की जा रही है।

Location :  Gorakhpur

Published :  23 May 2026, 5:35 PM IST

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