यूपी का नृशंस हत्याकांड: बच्चे की पटक कर हत्या करने वाले हैवान को फांसी; घटना पर कोर्ट में सन्नाटा

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेढ़ साल के मासूम की पटक पटक कर हत्या करने वाले दरिंदे को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है।

Updated : 10 July 2026, 3:25 PM IST
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Firozabad: उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेढ़ साल के मासूम बच्चे की पटक पटक कर हत्या करने वाले दरिंदे को अदालत ने दोषी करार दे दिया। बच्चे को मौत के घाट उतारने वाले दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे जघन्यतम मामला माना और दोषी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को फांसी पर लटकाने का आदेश दिया।

अदालत ने 41 दिनों के अंदर इस नृशंस हत्याकांड पर फैसला सुनाया है। इस जघन्य घटना के कारण कोर्ट में भी सन्नाटा पसर गया।

क्या है पूरा मामला और दिल दहला देने वाली वारदात?

30 मई 2026 को डेढ़ साल के मासूम बच्चे की सड़क पर पटक पटक कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और लोगों में भारी गुस्सा देखा गया। लोग आरोपी को सरेआम फांसी की सजा सुनाने की मांग कर रहे थे।

शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज ने आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को फांसी की सजा सुनाई। इस घटना को जानकर कोर्ट में भी सन्नाटा पसर गया। जिला जज ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे फांसी देने का फैसला सुनाया।

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कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा, जिला जज ने सुनाया फैसला

शुक्रवार को इस जघन्य मामले की अंतिम सुनवाई जिला जज की अदालत में हुई। जैसे ही अदालत के सामने इस घटना की पूरी कड़ियों और सबूतों को रखा गया, वैसे ही कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं और वहां एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। जिला जज ने मामले की गंभीरता और क्रूरता को देखते हुए इसे 'जघन्यतम मामला' (Rarest of Rare Case) माना।

अदालत ने आरोपी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को मासूम बच्चे की निर्मम हत्या का मुख्य दोषी करार दिया। कोर्ट ने माना कि ऐसे हैवान समाज में रहने लायक नहीं हैं, जिन्होंने एक अबोध बालक के साथ इस तरह की दरिंदगी को अंजाम दिया।

फांसी देने का कड़ा आदेश

अदालत ने न सिर्फ दोषी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक को मौत की सजा (फांसी) सुनाई, बल्कि इसके क्रियान्वयन के लिए एक बेहद सख्त समय-सीमा भी तय कर दी। जिला जज ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि दोषी को 41 दिन के अंदर फांसी के फंदे पर लटकाया जाए।

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मामले से जुड़ी मुख्य बातें

तारीख: 30 मई 2026 को अंजाम दी गई थी यह खौफनाक वारदात।

दोषी का नाम: विराज उर्फ जितेंद्र पाठक, जिसे कोर्ट ने फांसी की सजा दी है।

पीड़ित: महज डेढ़ साल का एक मासूम बच्चा, जिसकी सड़क पर पटककर हत्या की गई।

जनता की मांग: घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जनता सरेआम फांसी की मांग कर रही थी।

कोर्ट का रुख: जिला जज ने इसे बेहद जघन्यतम मामला मानते हुए फांसी का आदेश दिया।

Location :  Firozabad

Published :  10 July 2026, 3:17 PM IST

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