रायबरेली के थाना सलोन क्षेत्र में नाबालिग को गुमराह कर शादी करने, धर्म परिवर्तन कराने और दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई 10 फरवरी 2026 को की गई। पढिये यह खबर

रायबरेली: उत्तर प्रदेश के रायबरेली के थाना सलोन क्षेत्र में नाबालिग को गुमराह कर शादी करने, धर्म परिवर्तन कराने और दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई 10 फरवरी 2026 को की गई।
क्या है पूरी खबर?
पुलिस के अनुसार, 13 दिसंबर 2025 को वादिनी ने थाना सलोन में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि समीर घोसी पुत्र मुंजीरुद्दीन निवासी ग्राम घोसी का पुरवा मजरे ख्वाजापुर थाना सलोन, जनपद रायबरेली ने उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर शादी की तथा धर्म परिवर्तन कराया। आरोप है कि इसके बाद पीड़िता के साथ मारपीट व दुष्कर्म भी किया गया।
केस दर्ज
तहरीर के आधार पर थाना सलोन में मुकदमा अपराध संख्या 519/2025 पंजीकृत किया गया। प्रारंभ में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज
पूछताछ के दौरान पीड़िता के बयान के आधार पर पॉक्सो एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के लालगंज तिराहे से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।