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निलंबित डीआईजी ने जमानत की गुहार लगाई(IMG: X)
Chandigarh: भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। उनकी दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कड़ी टिप्पणी की और मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी। अदालत ने संकेत दिया कि कुछ महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद ही जमानत पर विचार किया जा सकता है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के सामने सुनवाई हुई। इसी दौरान CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “यह 100 फीसदी बर्खास्तगी का मामला है! आप अभी बर्खास्तगी चाहते हैं या बाद में?” अदालत की इस टिप्पणी को मामले में आरोपी अधिकारी के खिलाफ गंभीर रुख के तौर पर देखा जा रहा है।
भुल्लर की ओर से पेश वकील ने बताया कि शिकायतकर्ता और कुछ अहम गवाहों से अभी पूछताछ नहीं हुई है, जबकि कुछ अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इस पर पीठ ने संकेत दिया कि महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है। अब मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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हरचरण सिंह भुल्लर ने 10 अगस्त को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा जमानत खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले 10 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह छूट दी थी कि यदि दो महीने के भीतर मामले की सुनवाई शुरू नहीं होती है, तो वह जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
मामला पिछले साल अक्टूबर में दर्ज शिकायत से जुड़ा है। आरोप है कि उस समय रोपड़ रेंज के डीआईजी पद पर तैनात भुल्लर ने सरहिंद थाने में दर्ज एक एफआईआर में अनुकूल कार्रवाई कराने के लिए एक निजी बिचौलिए के माध्यम से कथित तौर पर अवैध रकम की मांग की थी। शिकायत के आधार पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और 16 अक्टूबर को चंडीगढ़ में जाल बिछाया।
सीबीआई की कार्रवाई के दौरान एक सह-आरोपी को कथित रिश्वत की रकम में से पांच लाख रुपये स्वीकार करते हुए गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद जांच के क्रम में डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पिछले साल अक्टूबर से इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है।
जनवरी में चंडीगढ़ की विशेष सीबीआई अदालत ने भी भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी दूसरी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
Location : Chandigarh
Published : 15 September 2026, 3:01 PM IST
Topics : CBI Corruption Case CJI Surya Kant DIG Bribery Case Harcharan Singh Bhullar Punjab Police DIG