भारत की खाद पर नेपाल में काला कारोबार, महराजगंज में SSB और कृषि विभाग का बड़ा एक्शन, तस्करों की टूटी कमर

नेपाल सीमा से सटे कोल्हुई क्षेत्र में डीएपी खाद की कथित तस्करी और कालाबाजारी के मामले में जिला कृषि विभाग और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में खाद खरीद का कोई वैध रिकॉर्ड नहीं मिलने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की।

Maharajganj : नेपाल सीमा पर उर्वरक की तस्करी और कालाबाजारी रोकने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान जिला कृषि विभाग और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। संदिग्ध परिस्थितियों में दो बोरी डीएपी खाद ले जा रहे एक युवक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है।

बाइक रोककर की पूछताछ

जानकारी के अनुसार, 4 जून को जिला कृषि अधिकारी शैलेन्द्र प्रताप सिंह और एसएसबी खैराघाट के प्रभारी निरीक्षक सौरभ राय अपनी टीम के साथ सीमावर्ती क्षेत्र पिपरा बाजार में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो बोरी डीएपी खाद लेकर जा रहे युवक को रोककर पूछताछ की गई।

खाद की दुकान पर छापा

पूछताछ में युवक ने अपना नाम जावेद अहमद पुत्र मुबारक अली निवासी ग्राम एकडेंगवा टोला-बुढवा, कोल्हुई बताया। उसकी बजाज प्लेटिना बाइक संख्या यूपी-53 एएन-9214 पर आईपीएल कंपनी की दो बोरी अनुदानित भारत डीएपी खाद लदी हुई थी। अधिकारियों ने जब खाद खरीद और खेती से संबंधित दस्तावेज मांगे तो वह कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। युवक ने दावा किया कि उसने यह खाद पिपरा परसौनी स्थित प्रभात खाद भंडार से खरीदी है। इसके बाद टीम संबंधित दुकान पर पहुंची और बिक्री रजिस्टर की जांच की। जांच में जावेद अहमद के नाम खाद बिक्री का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जिससे मामला और अधिक संदिग्ध हो गया।

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नेपाल में तस्करी की थी आशंका

अधिकारियों ने तत्काल खाद और मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर युवक को कोल्हुई थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। जिला कृषि अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि डीएपी एक अनुदानित एवं आवश्यक वस्तु है और प्रथम दृष्टया यह मामला खाद की कालाबाजारी अथवा दुरुपयोग से जुड़ा प्रतीत होता है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरोपी का गांव नेपाल सीमा से महज एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे में आशंका जताई गई कि खाद को नेपाल में तस्करी के उद्देश्य से ले जाया जा रहा हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी से मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति मांगी गई, जिसे 5 जून को स्वीकृति मिल गई।

मामला दर्ज

जिलाधिकारी की अनुमति के बाद कोल्हुई थाने में जावेद अहमद के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस और कृषि विभाग अब मामले की गहन जांच में जुटे हैं, ताकि खाद तस्करी और कालाबाजारी के संभावित नेटवर्क का भी खुलासा किया जा सके।

Location :  Maharajganj

Published :  7 June 2026, 2:52 PM IST

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