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फर्जी जाति प्रमाणपत्र लगाकर नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पाने वाले रायबरेली की सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
सलोन नगर पालिका अध्यक्ष की शक्तियां हुई सीज
रायबरेली: जिस सलोन तहसील ने फर्जी जन्मप्रमाण पत्र मामले में देशभर के अंदर सुर्खियां बटौरी थी वहीं के नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा फर्जी जाति प्रमाणपत्र बनवाया, चुनाव लड़े और चुनाव जीत भी गए। इसके बाद उनके विरोधी दल के उम्मीदवारों ने उनकी जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से शिकायत की। इसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार अब कोर्ट के नोटिस पर जिला प्रशासन द्वारा उनसे जवाब मांगा गया है। जब तक वे जवाब नही देंगे उनके अधिकारों व शक्तियों पर रोक लगा दी गई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार रायबरेली में सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रशेखर रस्तोगी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज़ किये गए हैं। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। फिलहाल नगर पंचायत के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार एडीएम प्रशासन के पास रहेंगे।
मामला कथित रूप से फ़र्ज़ी जाति प्रमाणपत्र से जुड़ा है। दरअसल नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण के क्रम में सलोन पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी। इस सीट पर चंद्रशेखर रस्तोगी ने भी नामांकन किया था। उसी दौरान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रहे तनवीर अहमद ने इनकी जाति को लेकर आपत्ति जताई थी। तब तक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई थी और पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाणपत्रधारी चंद्रशेखर रस्तोगी ने जीत दर्ज कराई थी। इसके बाद ही तनवीर अहमद ने जिलाधिकारी से नगर पंचायत अध्यक्ष की जाति को लेकर शिकायत की थी। जिलाधिकारी ने मामले की जांच कराई थी जिसके बाद इनका प्रमाणपत्र फ़र्ज़ी पाये जाने को लेकर मामला शासन को सन्दर्भित किया गया था।
इस मामले में शासन ने कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन को नगर पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को सीज़ करते हुए पंद्रह दिन में उनसे जवाब तालब किया है। पूर्व प्रत्याशी रहे तनवीर अहमद का कहना है कि लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक यह सीट रिक्त नहीं होगी वह चुप नहीं बैठेंगे। हालांकि वह स्वयं कहते हैं कि यह चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसका अंत सीट रिक्त होने के साथ ही होगा।
इस मामले में एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार का कहना है कि शासन के निर्देश पर सलोन नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कोर्ट का नोटिस इशू हुआ है। उन्हें जवाब देने के लिये 15 दिन का समय दिया गया है। वह जब तक नोटिस का जवाब नहीं देंगे तब तक उनके प्रशासनिक अधिकारों व शक्तियों को रोका गया है। अभी जिले स्तर पर वह शक्तियां जिलाधिकारी की तरफ से मुझे सौंप दी गई हैं जो भी रूटिंग के काम है वह नहीं रुकेंगे।