

महराजगंज में जुलाई महीने के लिए राशन वितरण कार्यक्रम की घोषिणा कर दी गई है। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़िये पूरी खबर
प्रतीकात्मक फोटो (सोर्स-रिपोर्टर)
महराजगंज: उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं रसद विभाग, लखनऊ द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण पत्र के आधार पर जनपद महराजगंज में जुलाई 2025 के लिए राशन वितरण की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। यह वितरण 20 जून से शुरू होकर 10 जुलाई 2025 तक चलेगा। इस अवधि में अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। जिला प्रशासन ने इस प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस वितरण के तहत अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, अप्रैल, मई और जून 2025 की लंबित 3 किलोग्राम चीनी भी दी जाएगी, जिसकी कीमत 18 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से कुल 54 रुपये होगी। वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल निःशुल्क वितरित किया जाएगा। यह व्यवस्था जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है।
कब से कब तक खुलेगी राशन दिकानें
जिला पूर्ति अधिकारी एपी सिंह ने बताया कि राशन वितरण की प्रक्रिया उचित दर विक्रेताओं (राशन दुकानों) के माध्यम से सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक संचालित होगी। इस दौरान पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की निगरानी में वितरण कार्य को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों के भीतर अपना राशन प्राप्त कर लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
ओटीपी वेरिफिकेशन होगा अनिवार्य
इसके साथ ही, राशन प्राप्त करने के लिए मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। कार्डधारकों को राशन लेने के लिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी सत्यापित करना होगा। यह व्यवस्था 10 जुलाई 2025 तक लागू रहेगी और इसके बाद राशन वितरण नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी कार्डधारकों से समय पर राशन लेने और ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया का पालन करने का अनुरोध किया है।
यह राशन वितरण कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते और मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। प्रशासन ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता न बरतें और कार्डधारकों को समय पर राशन उपलब्ध कराएं।