Rampur: सपा नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत

सपा के वरिष्ठ नेता आज़म खान को सोमवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द करने के मामले में आजम खान की जमानत मंजूर की गई है। आजम अभी अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ दो पैन कार्ड बनाने के मामले में रामपुर जेल में हैं।

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 11 May 2026, 7:29 PM IST
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Rampur: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम की जमानत मंजूर कर ली है। इन दिनों सत्ता परिवर्तन के बाद दर्ज हुए कई मामलों के मामले में रामपुर के जिला जेल में बंद है। फिलहाल उन्हें शत्रु संपत्ति के एक मामले में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है।

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान के जौहर ट्रस्ट द्वारा संचालित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में मौजूद शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का मामला वर्ष 2020 में दर्ज हुआ था। जिसमें इस प्रकार में तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था लेकिन जांच के दौरान इस प्रकरण में आजम खान और अब्दुल्ला आजम सहित मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कमेटी को भी आरोपी बना दिया गया था।

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अब इस प्रकरण में रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है और जिसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम सहित कई की जमानत मंजूर कर ली गई है। 9 मई 2020 में शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड को खुर्द बुर्द करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। दो पैन कार्ड के मामले में 7-7 साल की सजा रामपुर जेल में आजम खान और अब्दुल्ला आजम काट रहे हैं।

इन बढ़ी हुई धाराओं में जमानत कराने के लिए आजम खान ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) शोभित बंसल के न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जो सुनवाई के बाद 23 अप्रैल को खारिज हो गई थी।

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इस फैसले के खिलाफ आजम खान एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) चले गए थे, जहां सुनवाई के बाद सोमवार को आजम खान की अर्जी मंजूर कर ली गई है। आजम अभी अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ दो पैन कार्ड बनाने के मामले में रामपुर जेल में हैं।

 

Location :  Rampur

Published :  11 May 2026, 7:16 PM IST

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