Raebareli News: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत बढाई गई धनराशि, इस प्रकार कर सकते हैं आवदेन

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51 हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

रायबरेली: जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सृष्टि अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अब सामूहिक विवाह योजना का क्रियान्वयन किया गया है। अब शासनादेश द्वारा धनराशि 51 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये बढ़ा दिया गया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इस धनराशि से कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं ग्रहस्थी स्थापना हेतु सहायता 60 हजार रुपये, वैवाहिक उपाहार सामग्री हेतु धनराशि 25 हजार एवं कार्यक्रम आयोजन हेतु 15 हजार प्रति जोड़ा व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल संचालित है।

पात्रता शर्ते 

इस योजना का लाभ लेने के लिये कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। कन्या व कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 3 लाख रुपये तक हो। सामूहिक विवाह योजना के पोर्टल पर किये गये आवेदन में विवाह की तिथि को कन्या की आयु 18 या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु विवाह की तिथि को 21 वर्ष पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। कन्या अविवाहित, विधवा, परित्यक्ता व तलाकशुदा हो। जिसका कानूनी रूप से विवाह विच्छेद, तलाक हो गया हो एवं का पुर्नविवाह किया जाना हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ आवेदिका, जिसकी शादी की तिथि निर्धारित हो चुकी है तथा उसके माता पिता, अभिभावक का नाम, पिता व अभिभावक का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग की दशा में) व आधार से संबंधित विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना होगा।

आवेदन विभागीय वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाइन कर सकते हैं।

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