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हाईकोर्ट ने डीसीपी को किया तलब (इमेज सोर्स-इंटरनेट)
Prayagraj: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में पुलिस की जांच और तहकीकात प्रक्रिया को कठघड़े में खड़ा करते हुए डीसीपी को तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि जब मृतका के शरीर और कपड़ों पर सीमेन मौजूद था तो पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के डीएनए सैंपल का मिलान क्यों नहीं किया?
दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने डीसीपी गंगापार को व्यक्तिगत रूप से तलब किया। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार की एकलपीठ ने दिया है।
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गौरतलब है कि पुलिस ने नवाबगंज क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। आरोपी के अधिवक्ता प्रतीकधर द्विवेदी ने दलील दी कि आरोपी का नाम मूल एफआईआर में नहीं था। उसे केवल मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस ने मृतका के शरीर व कपड़ों पर सीमेन मिलने के बाद भी आरोपी की संलिप्तता की पुष्टि के लिए उसका डीएनए मिलान नहीं कराया। कोर्ट ने राज्य के वकील से पूछा कि क्या वाकई पुलिस ने आरोपी का डीएनए सैंपल नहीं लिया था।
Location : Prayagraj
Published : 14 May 2026, 8:33 PM IST
Topics : Allahabad High Court directed the police DNA sample gang rape and murder case prayagraj news