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हापुड़ के बुगरासी कस्बे में एक नाबालिग लड़की की शादी पुलिस ने रुकवा दी। लड़की की उम्र 17 साल 5 महीने पाई गई, जबकि कानून के मुताबिक शादी के लिए 18 साल की उम्र जरूरी है। पुलिस ने दुल्हन के परिवारवालों से पूछताछ शुरू कर दी है।
प्रतीकात्मक फोटो (सोर्स: इंटरनेट)
Hapur: हापुड़ जिले के बुगरासी कस्बे में मंगलवार को एक शादी के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया, जब पुलिस ने दुल्हन की नाबालिग होने की वजह से शादी को रोक दिया। यह मामला लड़की के चचेरे भाई द्वारा पुलिस को दी गई जानकारी के बाद सामने आया। पुलिस ने लड़की के आयु प्रमाणपत्रों की जांच की और दुल्हन की उम्र 17 साल 5 महीने पाई, जो कानूनन शादी के लिए अपर्याप्त थी।
मंगलवार को हापुड़ के एक गांव से एक बारात बुगरासी कस्बे में आई थी। गांव में शादी की रस्में चल रही थीं और मेहमानों का जमावड़ा था। अचानक पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गईं और शादी रुकवाकर जांच शुरू कर दी। यह सब तब हुआ जब लड़की के चचेरे भाई ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी बहन नाबालिग है और उसके परिवारवाले उसे जबरन शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं।
पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर लड़की के आयु प्रमाण पत्र की जांच की। हाई स्कूल सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो गया कि लड़की की उम्र महज 17 साल 5 महीने है, जबकि भारतीय कानून के तहत शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। यह खुलासा होते ही पुलिस ने शादी रुकवा दी और दुल्हन के परिवारवालों से पूछताछ शुरू कर दी।
लड़की के नाबालिग होने की पुष्टि होते ही दूल्हे के पिता ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए शादी से मना कर दिया। उन्होंने यह कहा कि जब तक लड़की की उम्र कानूनी मानक तक नहीं पहुंचती, तब तक शादी नहीं की जाएगी। इसके बाद, दुल्हन के परिवारवालों को निराश होकर बरात को बिना दुल्हन के वापस भेजना पड़ा।
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पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दुल्हन और दूल्हे दोनों के परिवारों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कोई भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी (डीपीओ) की टीम को भी मामले की जांच सौंप दी गई है, ताकि इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके।