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जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई,
अंजनी कुमार सिंह डीएम मैनपुरी
Mainpuri: जिले में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी गई।
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया कि यह विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के शुद्धिकरण, अद्यतन और त्रुटि सुधार के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची पूरी तरह सटीक, पारदर्शी और अद्यतन रहे, जिससे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराए जा सकें।
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विभागीय जानकारी के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 6 जनवरी 2026 को किया जा चुका है। इसके साथ ही 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि तय की गई है। इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा किसी प्रकार के संशोधन से संबंधित आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
दावे और आपत्तियों के निस्तारण, सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक संचालित की जाएगी। इसके बाद अंतिम प्रकाशन से पूर्व स्वास्थ्य मानकों की जांच एवं भारत निर्वाचन आयोग से आवश्यक अनुमति 3 मार्च 2026 तक प्राप्त की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च 2026 को किया जाएगा।
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जनपद मैनपुरी में स्थित विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 1273 मतदान केंद्र और 1808 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इनमें मैनपुरी, भोगांव, किशनी (अजा) और करहल विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं।
प्रशासन ने बताया कि 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह युवाओं के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने का महत्वपूर्ण अवसर है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर 18 जनवरी 2026 को बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और विवरण संशोधन के लिए फॉर्म-8 की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
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निर्वाचन विभाग ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नाम की जांच कर आवश्यक सुधार कराएं, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय और निर्बाध सहभागिता सुनिश्चित हो सके।