Maharajganj News: महाराजगंज में दो साल पुराने मामले में आरोपी विजय को 33 महीने की सजा और जुर्माना

महराजगंज में करीब दो साल पहले दर्ज हुए एक आपराधिक मामले में आखिरकार अदालत का फैसला आ गया। सुनवाई के दौरान सामने आए साक्ष्यों और अभियोजन की पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी विजय को दोषी करार दिया।

Post Published By: Komal Chauhan
Updated : 30 September 2026, 6:37 PM IST
google-preferred

Maharajganj: उत्तर प्रदेश के जनपद महराजगंज में करीब दो साल पहले दर्ज हुए एक आपराधिक मामले में आखिरकार अदालत का फैसला आ गया। सुनवाई के दौरान सामने आए साक्ष्यों और अभियोजन की पैरवी के बाद न्यायालय ने आरोपी विजय को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 33 माह की कैद के साथ 13,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 75 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

2024 में दर्ज हुआ था मुकदमा

मामला महराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2024 में इस मामले में मु0अ0सं0-229/2024 दर्ज किया गया था। मामले में निरनाम पश्चिमी खास, थाना फरेंदा निवासी विजय पुत्र राजेन्द्र के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की गई थी। आरोपी के खिलाफ धारा 352, 125, 115(2), 351(3) और 117(2) BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना पूरी कर संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।

ये भी पढ़ें: Maharajganj: गेढ़वा में बाढ़ से बिगड़े हालात, सैकड़ों ग्रामीण सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे; 500 लोगों के लिए बना कम्युनिटी किचन

अदालत में हुई मामले की सुनवाई

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन ने न्यायालय के सामने मामले से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों को रखा। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद 30 सितंबर 2026 को न्यायालय जेएम फरेंदा, महराजगंज ने मामले में अपना फैसला सुनाया। उपलब्ध साक्ष्यों और सुनवाई के आधार पर अदालत ने अभियुक्त विजय को संबंधित धाराओं में दोषसिद्ध कर दिया।

33 माह की जेल और 13,500 रुपये अर्थदंड

दोषसिद्ध होने के बाद न्यायालय ने विजय को कुल 33 माह यानी दो वर्ष नौ माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 13,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय के आदेश के मुताबिक, यदि दोषी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है तो उसे 75 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस तरह अदालत ने मामले में कारावास और आर्थिक दंड दोनों का प्रावधान किया है।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी

पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में प्रभावी पैरवी के क्रम में हुई है। इस अभियान का उद्देश्य लंबित आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष की पैरवी को मजबूत करना और न्यायालय में मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है। फरेंदा के इस मामले में भी पुलिस और अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और पक्ष को मजबूती से रखा गया।

ये भी पढ़ें: Maharajganj News: जंगल में लकड़ी बीनने गए परिवार पर टूटा कहर, पेड़ के नीचे दबे दंपती

अदालत के फैसले के बाद दोषसिद्धि

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय के फैसले से आरोपी विजय को दोषी करार दिया गया है। अदालत ने उसे 33 माह की सजा और 13,500 रुपये अर्थदंड का आदेश दिया है। पुलिस के अनुसार, अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त 75 दिन जेल में रहना होगा। न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

Location :  Maharajganj

Published :  30 September 2026, 6:37 PM IST

Related News

Advertisement