हापुड़ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: 13 साल की बच्ची के साथ गंदा काम करने वाले को सुनाई ऐसी सजा, आदेश सुनकर रोने लगा आरोपी

यह दिल दहला देने वाली घटना 3 जून 2023 की है, जो गढ़मुक्तेश्वर के एक गांव की है। पीड़ित छात्रा दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे गांव की एक दुकान से सामान लेने गई थी। रास्ते में ही गांव का ही आरोपी राजू ने उसे रोक लिया। आरोपी ने जबरदस्ती उसे अपने घेरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने न केवल पीड़िता के साथ मारपीट भी की, बल्कि उसकी आपत्तिजनक स्थिति का एक वीडियो भी बना लिया।

Post Published By: Mayank Tawer
Updated : 26 July 2025, 11:18 AM IST
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Hapur News: हापुड़ जिले में 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया। हापुड़ के अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश मिताली गोविंद राय ने आरोपी राजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 30,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला घटना के साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर सुनाया गया है।

घर ले जाकर दुष्कर्म किया

यह दिल दहला देने वाली घटना 3 जून 2023 की है, जो गढ़मुक्तेश्वर के एक गांव की है। पीड़ित छात्रा दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे गांव की एक दुकान से सामान लेने गई थी। रास्ते में ही गांव का ही आरोपी राजू ने उसे रोक लिया। आरोपी ने जबरदस्ती उसे अपने घेरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने न केवल पीड़िता के साथ मारपीट भी की, बल्कि उसकी आपत्तिजनक स्थिति का एक वीडियो भी बना लिया।

आरोपी ने दी धमकी

आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने किसी को बताया तो वह हत्या कर देगा और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। पीड़िता डर के मारे रोती-बिलखती अपने घर पहुंची और अपने परिजनों को पूरी बात बताई। परिजनों ने तुरंत ही थाने में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने क्या एक्शन लिया?

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। साथ ही, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पूरे प्रकरण की जांच-पड़ताल के बाद विवेचक ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।

जज साहब का फैसला

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई। अभियोजन पक्ष ने सख्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। न्यायालय ने आरोपी राजू को दोषी करार देते हुए उसे अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा आरोपी पर 30,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जिसे पीड़ित के परिवार को दिया जाएगा।

 

Location : 
  • Hapur

Published : 
  • 26 July 2025, 11:18 AM IST