हमीरपुर में तीन भाई, एक वारदात और उम्रकैद… अदालत का ऐसा फैसला सबको चौंका गया

हमीरपुर में किसान की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा दी है। खेत से लौटते समय हुए इस हमले ने गांव में सनसनी फैला दी थी। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को सख्त सजा सुनाई।

Post Published By: Nitin Parashar
Updated : 19 May 2026, 5:33 PM IST
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Hamirpur : जिले में किसान की बेरहमी से हत्या के मामले ने पूरे इलाके को हिला दिया था। खेत से घर लौटते समय जिस तरह एक युवक पर लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला किया गया, उसने गांव में दहशत फैला दी थी। अब इसी मामले में जिला न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है।

घटना कैसे हुई

मामला मुस्करा थाना क्षेत्र के शिवनी गांव का है। देवेंद्र कुमार ने 3 अक्तूबर 2023 को पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसका भाई मदनपाल 1 अक्तूबर 2023 की शाम खेत से मूंगफली की कतराई कराकर ट्रैक्टर से घर लौट रहा था। रास्ते में पाखरी कसने के लिए ट्रैक्टर रोका गया, इसी दौरान मदनपाल पैदल गांव की तरफ निकल पड़ा। कुछ ही दूरी पर पहले से घात लगाए बैठे ज्ञान सिंह, अवधेश उर्फ आदेश और रणधीर ने अचानक उस पर हमला बोल दिया। लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से किए गए इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

बचाने की कोशिश और मौत

हमले के वक्त ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने जब लाइट जलाकर देखा तो तीनों हमलावर पहचान में आ गए। बचाव के लिए शोर भी मचाया गया, जिसके बाद आरोपी मौके से भाग निकले। घायल मदनपाल को तुरंत मुस्करा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया।

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पुलिस कार्रवाई और चार्जशीट

मृतक के भाई देवेंद्र कुमार की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच के बाद पुलिस ने मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामले में गवाहों के बयान और सबूतों ने कोर्ट में अहम भूमिका निभाई।

कोर्ट का फैसला

सुनवाई के दौरान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों ज्ञान सिंह, अवधेश उर्फ आदेश और रणधीर को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

Location :  Hamirpur

Published :  19 May 2026, 5:33 PM IST

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