Gorakhpur: News: दहेज हत्या के प्रयास के मामले में पांच दोषियों को मिली ये सजा

गोरखपुर की अदालत ने वर्ष 2014 के एक दहेज हत्या के प्रयास के मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 7-7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Gorakhpur: जिले की खोराबार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वर्ष 2014 के एक दहेज हत्या के प्रयास के मामले में गोरखपुर की अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने पांचों अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 7-7 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

यह सजा थाना खोराबार के मु0अ0सं0 24/2014 के तहत दर्ज मामले में दी गई, जिसमें अभियुक्तों पर धारा 498ए, 304बी, 201 भादवि और 3/4 डीपी एक्ट के तहत आरोप थे।

दोषियों की पहचान

सभी दोषी अभियुक्त दीनानाथ पुत्र स्व. बेचन निषाद, प्रदीप पुत्र स्व. बेचन निषाद, श्रीमती सेवाती पत्नी स्व. बेचन, पिंकी पत्नी सन्नी उर्फ अश्वनी,  सन्नी उर्फ अश्वनी पुत्र स्व. बेचन सभी अभियुक्त खोराबार क्षेत्र के नटुआ बारी टोला के निवासी हैं।

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यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संभव हुआ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाने के पैरोकार और मॉनिटरिंग सेल की मजबूत पैरवी ने इस पुराने मामले में न्याय सुनिश्चित किया। अदालत में दोषसिद्धि के लिए DGC (क्राइम) प्रियनंद सिंह और ADGC जयनाथ यादव की भूमिका सराहनीय रही।

सामाजिक संदेश

इस फैसले ने दहेज प्रथा और इससे जुड़े अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। यह सजा दहेज उत्पीड़न और हिंसा के खिलाफ कानून की सख्ती को दर्शाती है, जिससे समाज में जागरूकता बढ़ेगी और ऐसे अपराधों पर अंकुश लगेगा।

पुलिस की प्रतिबद्धता

गोरखपुर पुलिस ने इस मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर एक मिसाल कायम की है। “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत अन्य मामलों में भी तेजी से कार्रवाई जारी है, ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

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यह खबर दहेज प्रथा के खिलाफ समाज को जागरूक करने और कानूनी व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

Location : 
  • Gorakhpur

Published : 
  • 2 September 2025, 6:20 AM IST